यूपी विधानसभा में मोबाइल फोन लेकर नहीं जाएंगे विधायक, पढ़ें नई नियमावली में क्या-क्या हैं प्रावधान

65 साल बाद आई नई नियमावली के अनुसार सदस्य सदन में धूम्रपान नहीं करेंगे। वे सदन में न तो शस्त्र लाएंगे और न ही प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा वे अध्यक्ष की ओर पीठ करके न तो बैठेंगे और न ही खड़े होंगे। साथ ही लाबी में तेज बातचीत पर भी रोक लगाई गई है। प्रावधान के अनुसार सदस्य लॉबी में इतनी जोर से बात नहीं करेंगे या हंसेंगे कि उनकी आवाज सभा तक पहुंच जाए।

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उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 2023 के तहत अब विधायक विधानसभा में मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकेंगे। सदस्य केवल विधानसभा के कार्य से संबंधित कागजात ही दस्तावेज रूप में ले जा सकेंगे। नई नियमावली में यह भी प्रावधान किया गया है कि सदस्य सदन में ना तो कोई दस्तावेज फाडेंगे और ना ही अध्यक्ष पीठ के पास जाएंगे। जरूरी होने पर पटल अधिकारियों को पर्चियां भेजेंगे।

65 साल बाद आई नई नियमावली के अनुसार सदस्य सदन में धूम्रपान नहीं करेंगे। वे सदन में न तो शस्त्र लाएंगे और न ही प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा वे अध्यक्ष की ओर पीठ करके न तो बैठेंगे और न ही खड़े होंगे। साथ ही लाबी में तेज बातचीत पर भी रोक लगाई गई है। प्रावधान के अनुसार सदस्य लॉबी में इतनी जोर से बात नहीं करेंगे या हंसेंगे कि उनकी आवाज सभा तक पहुंच जाए।

नई नियमावली के प्रावधान के तहत सदस्य राज्यपाल के नाम का उपयोग नहीं करेंगे। साथ ही अध्यक्ष की अनुमति के बिना लिखित भाषण नहीं पढ़ेंगे। प्रश्नकाल के दौरान दो अनुपूरक प्रश्नों की संख्या निश्चित कर दी गई है। यदि एक से अधिक प्रश्नकर्ता हैं तो उनके द्वारा भी एक-एक प्रश्न पूछा जा सकेगा। अध्यक्ष दो अतिरिक्त अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे सकेंगे।
नई नियमावली में विशेषाधिकार भंग या अवमानना का आरोप निराधार पाये जाने पर हर्जाने की रकम 500 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये कर दी गई है। अन्य नियमों में भाषण के अधिकार का उपयोग सभा के कार्यों में बाधा डालने के लिए नहीं करना, उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप नहीं करना आदि का भी समावेश किया गया है।

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