लोकसभा में आज पेश होगा जीएसटी संशोधन विधेयक-2023

जीएसटी अधिनियम में संशोधित प्रावधान संसद में पास होने के बाद एक अक्टूबर से लागू होंगे। जीएसटी परिषद ने दो अगस्त को कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति पर कराधान स्पष्ट करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 की अनुसूची तीन में संशोधन की सिफारिश की थी।

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केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संशोधन विधेयक- 2023 को लोकसभा में पेश करेंगी। इस विधेयक के पास होने के बाद ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का रास्ता साफ हो जाएगा।

इस विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है। जीएसटी परिषद ने पिछले हफ्ते अपनी 51वीं बैठक में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अधिनियमों में संशोधन को मंजूरी दी थी।

जीएसटी अधिनियम में संशोधित प्रावधान संसद में पास होने के बाद एक अक्टूबर से लागू होंगे। जीएसटी परिषद ने दो अगस्त को कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति पर कराधान स्पष्ट करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 की अनुसूची तीन में संशोधन की सिफारिश की थी। सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद कहा था कि सीजीएसटी और आईजीएसटी संशोधनों को मानसून सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है।

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