चुनावी हलफनामे में अपराध छुपाने के आरोप से बरी हुए फडणवीस, कोर्ट ने बताई ये वजह

कोर्ट में बहस के दौरान शिकायर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि फडणवीस द्वारा छुपाए गये अपराध के प्रभाव और उद्देश्य किस तरह से चुनाव को किसी भी रूप में प्रभावित करते।

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फाइल फोटो

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (judicial magistrate) ने 2014 के विधानसभा चुनाव के हलफनामे (affidavits) में दो आपराधिक मामले (criminal cases) छुपाने के आरोप से बरी (acquitted) कर दिया है।

साबित नहीं हुआ प्रभाव और उद्देश्य
कोर्ट में बहस के दौरान शिकायर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि फडणवीस द्वारा छुपाए गये अपराध के प्रभाव और उद्देश्य किस तरह से चुनाव को किसी भी रूप में प्रभावित करते। कोर्ट के समक्ष फडणवीस के वकीलों ने यह तर्क दिया था कि विधानसभा चुनाव (assembly elections) के हलफनामे में देवेंद्र फडणवीस द्वारा उक्त दोनों मामलों का जिक्र ना करना एक स्वाभाविक मानवीय भूल थी।

इसी आधार पर न्यायाधीश एस जाधव ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस मामले से बरी करने का आदेश दे दिया। न्यायाधीश ने देवेंद्र फड़णवीस की चूक को फडणवीस से जुड़ी निजी अपराध बताते हुए उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। बता दें कि पांच सिंतबर को ही इस मामले में फैसला आने वाला था। फिर इसके लिए 08 सितंबर का दिन निश्चित किया गया था।

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