Delhi Liquor Scam: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए केजरीवाल, यह है अगली तारीख

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने एक आवेदन दायर कर मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की मांग की। वकील ने यह भी कहा कि केजरीवाल सुनवाई की अगली तारीख पर शारीरिक रूप से उपस्थित हो सकते हैं।

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Delhi Liquor Scam: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) 17 फरवरी (शनिवार) को शराब नीति मामले (Delhi Liquor Scam) में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से एक अदालत में पेश हुए, उन्होंने कहा कि वह विधानसभा (Assembly) में विश्वास प्रस्ताव और बजट सत्र (budget session) के कारण शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ईडी) द्वारा मामले में पांचवें समन के बाद भी केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद दिल्ली की अदालत ने उन्हें पेश होने के लिए बुलाया था।

केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने एक आवेदन दायर कर मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की मांग की। वकील ने यह भी कहा कि केजरीवाल सुनवाई की अगली तारीख पर शारीरिक रूप से उपस्थित हो सकते हैं। मामला अब 16 मार्च के लिए सूचीबद्ध है। 16 फरवरी (शुक्रवार) को केजरीवाल ने अपनी सरकार को अस्थिर करने की साजिश का आरोप लगाते हुए विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया था। विधानसभा इस प्रस्ताव पर 17 फरवरी (शनिवार) को चर्चा होगी।

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विश्वास प्रस्ताव 11 बजे से चर्चा
प्रस्ताव पेश करते हुए केजरीवाल ने कहा, ”कुछ दिन पहले, दो विधायक मेरे पास आए और कहा कि उनसे भाजपा ने संपर्क किया है और कहा गया है कि हम आपके मुख्यमंत्री को कुछ दिनों में गिरफ्तार करने जा रहे हैं… हमने पहले ही संपर्क कर लिया है। और 21 विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए मना लिया… हम अन्य लोगों के भी संपर्क में हैं।’ स्पीकर राम निवास गोयल ने 17 फरवरी (शनिवार) सुबह 11 बजे प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया। अगस्त 2022 में, केजरीवाल ने इसी तरह का विश्वास मत जीता था, जो उन्होंने भाजपा पर ‘ऑपरेशन लोटस’ के तहत आप विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाने के बाद पेश किया था।

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पीएमएलए जांच में शामिल
3 फरवरी को, केजरीवाल द्वारा पांचवीं बार समन न लेने के एक दिन बाद, ईडी ने धारा 50 के तहत जारी एजेंसी के समन का पालन नहीं करने के लिए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 190 और 200 के तहत शिकायत दर्ज की थी। (समन जारी करने की शक्ति) धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और जांच में शामिल नहीं होने के लिए।

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