लो जान लो बात! अक्टूबर से इन आवश्यकताओं में बदलाव लागू

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इस माह की शुरुआत से आम जनजीवन की आवश्यकताओं में आने वाली कई चीजें बदल गई हैं। इसमें दस ऐसी चीजें हैं जिनमें हुए बदलाव आपको जानना आवश्यक है क्योंकि इनसे पड़ता है आपका पाला… एक नजर इन बदलावों पर…

1. वाहन संबंधी सभी कार्य अब ऑनलाइन
वाहन से संबंधित कामकाज अब वेब पोर्टल से ही किया जाएगा। जिसमें लाइसेंस, पंजीकरण कार्य, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट के अलावा सभी कार्य अब ऑनलाइन ही करना होगा।

2. गाड़ी चलाते समय मोबाइल उपयोग की अनुमति
गाड़ी चलाने के दरम्यान मोबाइल फोन के उपयोग को अनुमति दे दी गई है। सड़क यातायात व राजमार्ग मंत्रालय की जानकारी के अनुसार पथ प्रदर्शन के लिए अनुमति प्रदान की गई है लेकिन मोबाइल पर गाड़ी चलाते समय बातचीत करना दंडनीय है।

3. नि:शुल्क नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर
पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को अब नि:शुल्क सिलेंडर नहीं दिया जाएगा।

4. विदेश पैसा भेजना महंगा
केंद्र सरकार ने विदेश पैसा भेजने के नियमों में बदलाव किया है। आज से उस पर कर देय होगा। अब पैसे भेजने पर 5 प्रतिशत टीसीएस कटेगा। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के अंतर्गत 2.5 लाख डॉलर वार्षिक विदेश भेजा जाता है।

5. मिठाई के डिब्बे पर एक्टपायरी आवश्यक
मिठाईवाले अब तक अपने सामान पर एक्सपायरी नहीं लिखते थे। लेकिन अब मिठाई के डिब्बे पर एक्यपायरी की तारीख मुद्रित करना आवश्यक होगा। इसमें मिठाई के उत्पाद की तिथि और कब तक उपयोग की जा सकती है ये दोनों होना आवश्यक है।

6. स्वास्थ्य बीमा की पॉलिसी में बदलाव
स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में आइआरडीए के नए निर्देशों के अनुसार कम दर पर अधिक बीमारियों का कर मिलेगा। स्वास्थ्य बीमा को जनोपयोगी बनाने के लिए ये निर्णय लिया गया है।

7. टीवी खरीदना महंगा
केंद्र सरकार ने ओपन सेल के आयात पर 5 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी हटा दिया है। इससे टीवी के दाम बढ़ सकते हैंय़

8. डेबिट, क्रेडिट कार्ड के नियम बदले
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड से संबंधित कई नियमों में बदलाव हो गया है। इन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यवहार से जोड़ दिया गया है।

9. एफएसएसएआई की नई नियमावली
अन्न नियामक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) उत्तर भारत में उपयोग किये जानेवाले सरसो के तेल को लेकर नी नियमावली जारी की है। अब इस तेल में किसी अन्य तेल की मिलावट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा अन्य तेलों के अलावा सरसो के तेल के संग्रह पर रोक होगी।

10. सीटीएस के लिए आयकर के नए दिशानिर्देश जारी
फाइनेंस बिल 2020 के अनुसार 1 अक्टूबर से ई-कॉमर्स कंपनियां सेवा और बिक्री पर 1 प्रतिशत काटेंगी।

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