मोदी सरनेम मामला: गुजरात हाई कोर्ट से राहुल को राहत नहीं, कब होगी गिरफ्तारी?

मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज किया है।

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मोदी सरनेम (Modi Surname) को लेकर मानहानि मामले (Defamation Case) में गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने शुक्रवार (7 जुलाई) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress Leader Rahul Gandhi) को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस नेता ने सूरत जिला अदालत द्वारा उन्हें सुनाई गई दो साल की सजा (Conviction) पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर (Petition Filed) की थी, जिसे अदालत ने खारिज (Dismissed) कर दिया।

याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति हेमंत प्रचाक ने कहा कि गांधी पहले से ही पूरे भारत में 10 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को दोषी ठहराने का ट्रायल कोर्ट का आदेश उचित और कानूनी था, इसलिए इसमें कुछ भी बदलाव करने योग्य नहीं है।

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हाई कोर्ट ने कहा कि सजा पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं है। बता दें कि सजा पर रोक से राहुल की संसद सदस्य के रूप में बहाली का रास्ता साफ हो जाता।

गुजरात के विधायक ने किया केस
गौरतलब है कि सूरत में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को भाजपा गुजरात के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 मामले में गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।

राहुल ने ये टिप्पणी मोदी सरनेम पर की
विधायक ने गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था कि “सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे होता है?” राहुल ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान कहा।

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