WB Teachers Recruitment Scam Case: सुप्रीम कोर्ट ने 24,000 नौकरियां रद्द करने के कलकत्ता HC के आदेश पर लिया यह निर्णय

24,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने सीबीआई को अपनी जांच जारी रखने को कहा है।

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WB Teachers Recruitment Scam Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 7 मई (मंगलवार) को कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया, जिसमें 2016 एसएससी शिक्षक भर्ती (ssc teacher recruitment) के पूरे पैनल को अमान्य घोषित कर दिया गया था और 24,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने सीबीआई (CBI) को अपनी जांच जारी रखने को कहा है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “सीबीआई पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में अपनी जांच जारी रखेगी। हालांकि, वह किसी भी अधिकारी या उम्मीदवार के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाएगी।” पश्चिम बंगाल में कथित भर्ती घोटाले को “प्रणालीगत धोखाधड़ी” करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारी 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए बाध्य हैं।

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राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ कलकत्ता एचसी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सीजेआई ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से पूछा, “सार्वजनिक नौकरी बहुत दुर्लभ है… अगर जनता का विश्वास चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। यह प्रणालीगत धोखाधड़ी है। सार्वजनिक नौकरियां आज बेहद दुर्लभ हैं और इन्हें सामाजिक गतिशीलता के रूप में देखा जाता है।” अगर उनकी नियुक्तियों को भी बदनाम किया जाएगा तो सिस्टम में क्या बचेगा? लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, आप इसे कैसे स्वीकार करेंगे?”

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अन्य एजेंसी को किया नियुक्त
पीठ ने कहा कि राज्य सरकार के पास यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि डेटा उसके अधिकारियों द्वारा बनाए रखा गया था और इसकी उपलब्धता के बारे में पूछा गया था। पीठ ने राज्य सरकार के वकीलों से कहा, “या तो आपके पास डेटा है या आपके पास नहीं है… आप दस्तावेजों को डिजिटल रूप में बनाए रखने के लिए बाध्य थे। अब, यह स्पष्ट है कि कोई डेटा नहीं है। आप हैं इस तथ्य से अनजान कि आपके सेवा प्रदाता ने किसी अन्य एजेंसी को नियुक्त किया है, आपको पर्यवेक्षी नियंत्रण बनाए रखना होगा।”

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पश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती घोटाला क्या है?
2014 में, पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने घोषणा की कि राज्य स्तरीय चयन परीक्षा एसएलएसटी का उपयोग पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए किया जाएगा। वास्तविक भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई। हालाँकि, इस प्रक्रिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर कई याचिकाएँ भी शामिल थीं। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि कम ग्रेड प्राप्त करने वाले कई उम्मीदवारों को मेरिट सूची में ऊपर रखा गया, जिससे चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर चिंताएं पैदा हो गईं। इसके अलावा, ऐसे भी आरोप थे कि जिन व्यक्तियों का नाम मेरिट सूची में भी नहीं था, उन्हें नियुक्ति पत्र मिल गए।

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