VVPAT Slips: सुप्रीम कोर्ट ने VVPAT पर्ची मामले में चुनाव आयोग से जवाब मांगा, जाने पूरा प्रकरण

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के संबंध में चुनाव आयोग (ईसी) और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस जारी किया, जिस पर 17 मई को सुनवाई होने की उम्मीद है। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन और वकील नेहा राठी ने अदालत में अग्रवाल का प्रतिनिधित्व किया।

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VVPAT Slips: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 1 अप्रैल (सोमवार) को चुनावों में वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (Voter Verified Paper Audit Trail) (वीवीपीएटी) पर्चियों की पूरी गिनती की मांग (complete counting of slips) करने वाली एक याचिका पर चुनाव आयोग (election Commission) और केंद्र से जवाब मांगा, जो कि वीवीपैट पेपर पर्चियों के माध्यम से केवल पांच यादृच्छिक रूप से चुने गए ईवीएम को सत्यापित करने की मौजूदा प्रथा के विपरीत है।

वीवीपीएटी एक स्वायत्त वोट सत्यापन प्रणाली है जो मतदाता को यह पुष्टि करने में सक्षम बनाती है कि उनका वोट सही ढंग से दर्ज किया गया था या नहीं। वीवीपीएटी एक कागज़ की पर्ची बनाता है जो मतदाता द्वारा चुने गए उम्मीदवार का नाम या प्रतीक प्रदर्शित करता है। यह कागज़ की पर्ची मतदाता को एक पारदर्शी खिड़की के माध्यम से कुछ सेकंड के लिए दिखाई देती है, जिससे उन्हें अपने वोट को सत्यापित करने की अनुमति मिलती है।

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इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग परिणामों के विवाद
फिर पेपर स्लिप को ईवीएम से जुड़े एक सीलबंद कंटेनर में संग्रहीत किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग परिणामों के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में सत्यापन के लिए भौतिक रिकॉर्ड के रूप में उपयोग किया जा सकता है। 8 अप्रैल, 2019 को, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट भौतिक सत्यापन के अधीन ईवीएम की संख्या एक से बढ़ाकर पांच करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की दलीलों पर ध्यान दिया, जिसमें वीवीपैट पेपर पर्चियों के माध्यम से केवल पांच यादृच्छिक रूप से चयनित ईवीएम के सत्यापन के विपरीत चुनावों में वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग की गई थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के संबंध में चुनाव आयोग (ईसी) और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस जारी किया, जिस पर 17 मई को सुनवाई होने की उम्मीद है। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन और वकील नेहा राठी ने अदालत में अग्रवाल का प्रतिनिधित्व किया।

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याचिका में यह कहा गया है
याचिका में चुनाव आयोग के दिशानिर्देश की आलोचना की गई है जिसमें कहा गया है कि वीवीपैट सत्यापन एक के बाद एक क्रमिक रूप से किया जाएगा।याचिका में कहा गया है कि यदि एक साथ सत्यापन किया जाता है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में गिनती के लिए अधिक अधिकारी तैनात किए जाते हैं, तो पूरा वीवीपैट सत्यापन पांच-छह घंटे में किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने लगभग 24 लाख वीवीपैट की खरीद पर लगभग 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, लेकिन वर्तमान में, केवल लगभग 20,000 वीवीपैट की वीवीपैट पर्चियां ही सत्यापित हैं।

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