निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज

अधिवक्ता के माध्यम से उनको उपस्थित रखने का आग्रह किया गया है। उसका जवाब देने के लिए न्यायालय ने समय दिया है।

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निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर 3 अगस्त को ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब पूजा सिंघल जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती हैं।

अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी ने बताया कि पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की ओर से 205 का पिटीशन डाला गया है। अधिवक्ता के माध्यम से उनको उपस्थित रखने का आग्रह किया गया है। उसका जवाब देने के लिए न्यायालय ने समय दिया है।

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न्यायालय से समय की मांग
इससे पूर्व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 26 जुलाई की सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दायर करने के लिए न्यायालय से समय की मांग की थी। इसके बाद न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि तीन अगस्त निर्धारित की थी।

इससे पहले 19 जुलाई की सुनवाई के दौरान ईडी की न्यायालय ने पूजा सिंघल के पति और पल्स अस्पताल के मालिक अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार, जेई राम विनोद सिंह, राजेंद्र जैन, जय किशोर चौधरी और शशि प्रकाश के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर ईडी की विशेष न्यायालय ने सभी आरोपितों के विरुद्ध समन जारी किया था।

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