समय से पहले होगी अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई, Supreme Court ने रोक से किया इंकार

जेल प्रशासन (prison administration) ने राज्यपाल (Governor) को अमरमणि और मधुमिता त्रिपाठी (Madhumita Tripathi) के अच्छे आचरण के आधार पर रिहा करने की अनुशंसा की थी। इस आधार पर यूपी सरकार (UP government) ने राज्यपाल को उनकी फाइल भेजी।

414

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) की रिहाई पर रोक लगाने से फिलहाल इन्कार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कवयित्री मधुमिता शुक्ला (Madhumita Shukla) की बहन निधि शुक्ला की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर आठ हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अच्छे आचरण का मिला पुरस्कार
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर हम आपकी बात से सहमत होंगे तो उन्हें दोबारा जेल भेज देंगे। सूत्रों के अनुसार कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमिता त्रिपाठी की समय पूर्व रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जेल प्रशासन (prison administration) ने राज्यपाल (Governor) को अमरमणि और मधुमिता त्रिपाठी (Madhumita Tripathi) के अच्छे आचरण के आधार पर रिहा करने की अनुशंसा की थी। इस आधार पर यूपी सरकार (UP government) ने राज्यपाल को उनकी फाइल भेजी। राज्यपाल महोदया की संस्तुति के बाद अब ये दोनों गोरखपुर जेल से रिहा कर दिए जाएंगे, जहां ये दोनों 16 साल से अधिक समय से बंदी हैं। दोनों को अच्छे आचरण के आधार पर समय से पहले रिहाई का आदेश दिया गया है।

यह भी पढ़ें – दिल्ली सरकार को मिली याचिका में संशोधन की सुप्रीम अनुमति

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.