रेलवे ने दिल्ली की दो मस्जिदों को जारी किया नोटिस, जानिए क्या है प्रकरण?

उत्तर रेलवे ने जिन दो मस्जिदों को तोड़ने का नोटिस दिया है उनमें दिल्ली की बंगाली मार्केट मस्जिद और तकिया बब्बर शाह मस्जिद शामिल हैं।

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रेलवे (Railway) ने दिल्ली (Delhi) की दो मस्जिदों (Two Mosques) को हटाने के लिए नोटिस (Notice) जारी किया। उत्तर रेलवे (Northern Railway) ने इन मस्जिदों पर अतिक्रमण हटाने (Encroachment Removal) का नोटिस चिपका दिया था। इस नोटिस पर लिखा था कि 15 दिन के अंदर मस्जिद को खुद हटा लें, नहीं तो रेलवे हटा देगा। रेलवे ने यह नोटिस दिल्ली की बंगाली मार्केट मस्जिद (Bengali Market Mosque) और तकिया बब्बर शाह मस्जिद (Takiya Babbar Shah Mosque) पर लगाया है। इस नोटिस में रेलवे ने लिखा है कि यह उनकी जमीन पर बना है। अब इस मामले पर दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) ने अपना जवाब दिया है। वक्फ बोर्ड ने कहा कि मस्जिद की जमीन साल 1945 में समझौते के तहत कानूनी तौर पर हस्तांतरित की गई थी।

वहीं वक्फ बोर्ड कमेटी का कहना है कि ये मस्जिदें सैकड़ों साल पुरानी हैं, लेकिन रेलवे के अनुसार ये उनकी जमीन पर बनी हैं। नोटिस जारी होने के बाद से ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। हालांकि, रेलवे की ओर से जारी नोटिस में साफ कहा गया है कि यह मस्जिद रेलवे की जमीन पर अनाधिकृत रूप से बनाई गई है।

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नहीं हटाने पर रेलवे की ओर से कार्रवाई की जायेगी
रेलवे ने मस्जिदों को 15 दिन के अंदर हटाने का नोटिस दिया है ,उत्तर रेलवे दिल्ली ने अपने नोटिस में कहा है कि यह मस्जिद सरकारी जमीन पर बनाई गई है। अगर तय समय सीमा के अंदर इसे नहीं हटाया गया तो रेलवे की ओर से कार्रवाई की जायेगी और यहां होने वाले नुकसान के लिए समिति प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा।

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