Rahul Gandhi: वीर सावरकर पर राहुल गांधी का बयान बेबुनियाद, पुणे पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट

पुणे शहर पुलिस की जांच में पाया गया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मार्च 2023 में एक भाषण के दौरान स्वतंत्रता सेनानी और हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर को बदनाम किया।

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर (Freedom Fighter Veer Savarkar) के खिलाफ दिए गए विवादित बयान (Controversial Statement) को लेकर वीर सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर (Satyaki Savarkar) की ओर से दायर मामले में विश्राम बाग पुलिस (Vishram Bagh Police) ने जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। इसमें राहुल के आपत्तिजनक बयान को लेकर सात्यकी सावरकर की शिकायत में तथ्य मिले हैं।

स्वतंत्रता सेनानी सावरकर को बदनाम करने के आरोपी राहुल गांधी के खिलाफ पुणे पुलिस की शिकायत को सच बताया गया है। सावरकर के पोते सात्यकी ने अप्रैल 2023 में राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया।

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अगली कार्रवाई 30 मई को होगी
वीर सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने ‘हिन्दुस्थान पोस्ट’ को जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने आर्टिकल 202 के तहत पुलिस को सबूतों की जांच करने का आदेश दिया है। उसी के तहत पुलिस ने सोमवार (27 मई) को अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस जांच रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि यह पाया गया है कि वीर सावरकर को राहुल गांधी ने बदनाम किया था। रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई और अब अदालत ने 30 मई को आगे की कार्रवाई करने का फैसला किया है। हम पिछले एक साल से इस पर काम कर रहे हैं। अब यह निश्चित है कि सभी सावरकर प्रेमियों को सफलता मिलेगी।

राहुल गांधी के आरोप काल्पनिक, झूठे और घृणित हैं
उन्होंने आगे कहा कि मार्च 2023 में राहुल गांधी द्वारा स्वातंत्र्यवीर सावरकर को लेकर दिया गया बयान गलत है। अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा था कि वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके 5-6 दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और सावरकर खुश थे। इस मामले में सात्यकी ने अप्रैल 2023 में पुणे के विश्राम बाग पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

सात्यकी सावरकर ने अपनी शिकायत में कहा था कि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई थी और वीर सावरकर ने कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा था। सात्यकी ने राहुल गांधी के आरोपों को काल्पनिक, झूठा और घृणित बताया। पुलिस ने मामले की जांच की और 27 मई 2024 को अपनी जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपी।

ऐसी किसी घटना के बारे में किसी किताब में नहीं लिखा गया
पुलिस ने कहा कि हमारी जांच में पता चला कि स्वातंत्र्यवीर सावरकर ने अपनी किसी भी किताब में ऐसी किसी घटना के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान ऐसी टिप्पणी की। सात्यकी के वकील ने बताया कि पुलिस जांच रिपोर्ट न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) अक्षी जैन की अदालत में पेश की गयी।

आखिरकार विवाद क्या है?
राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में एक इंटरव्यू के दौरान वीर सावरकर पर टिप्पणी की थी। उनके इस बयान पर काफी हंगामा हुआ था। इसके बाद अदालत ने विश्राम बाग पुलिस को सात्यकी सावरकर द्वारा दायर सबूतों को सत्यापित करने और 27 मई, 2024 तक एक रिपोर्ट सौंपने को कहा।

देखें यह वीडियो- 

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