पंजाबः मजीठिया को नहीं मिली राहत, इस तारीख तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

शिरोमणि अकाली दल (बादल) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की स्थानीय न्यायालय से झटका लगा है। न्यायालय ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है।

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ड्रग्स केस में शिरोमणि अकाली दल (बादल) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की स्थानीय न्यायालय से झटका लगा है। 22 मार्च काे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत ने सुनवाई की। न्यायालय ने मजीठिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मजीठिया 25 फरवरी से पटियाला जेल में बंद है।

मजीठिया को पिछली सुनवाई के बाद 22 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। पंजाब की नई सरकार ने बिक्रम मजीठिया ड्रग्स की जांच कर रही एसआईटी का पुनर्गठन किया है। नई एसआईटी आईजीपी गुरशरण सिंह संधू की देखरेख में काम करेगी। नई टीम का नेतृत्व एआईजी डॉ राहुल एस. करेंगे। उनके साथ इस टीम में चार और सदस्य होंगे। पिछली एसआईटी का नेतृत्व एआईजी बलराज सिंह कर रहे थे।

एसआईटी का गठन
 पंजाब सरकार ने अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ड्रग्स केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए नई एसआईटी का गठन किया है। इससे आने वाले दिनों में मजीठिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मजीठिया इस समय पटियाला जेल में हैं।

यह है पूरा मामला
वर्ष 2013 में पंजाब में 6000 करोड़ रुपये के ड्रग रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। उस समय पर अनूप सिंह काहलों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपितों में से एक ने बिक्रमजीत सिंह मजीठिया का नाम लिया था। अकाली नेता पर ड्रग माफिया के साथ संबंधों का भी इल्जाम लगा था। मई 2018 में एसटीएफ ने इस संबंध में उच्च न्यायालय में सीलबंद रिपोर्ट पेश की थी। उस दौरान मजीठिया से पूछताछ की गई परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद चन्नी सरकार के समय पर यह केस खुला और मजीठिया को गिरफ्तार किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने विधानसभा चुनाव के दौरान मजीठिया को जमानत दी। चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद मजीठिया ने 23 फरवरी को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था।

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