गजवा ए हिंद की थी योजना, इस्लामी देशों में नेटवर्क! जानिये कौन है बिहार का ताहिर

बिहार में पीएफआई के माध्यम से वर्ष 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की योजना का भंडाफोड़ हुआ है। जिसमें पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

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बिहार पुलिस ने बिहार टेरर मॉड्यूल में महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की है। इसमें पुलिस ने मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर को पकड़ा है। जो फुलवारी शरीफ का रहनेवाला है। उसके पास से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के साक्ष्य मिले हैं। यह एक गिरोह बन रहा था, जो जिहाद 2023 से जुड़कर आतंकी हमले करने की तैयारी कर रहा था।

पटना के एसएसपी एमएस ढिल्लों ने जानकारी दी है कि मारगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर दुबई में वर्ष 2006 से 2020 के बीच काम कर चुका है। वह फुलवारी शरीफ का निवासी है, लेकिन उसके संबंधी पाकिस्तान में रहते हैं। पुलिस को उसकी गिरफ्तारी में गजवा ए हिंद और तहरीक ए लब्बैक से जुड़े होने की जानकारी मिली है। इस प्रकरण में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

आतंकी कॉल ने किया काम तमाम
पटना पुलिस आतंकी नेटवर्क से जुड़े लोगों की धरपकड़ करने में जुटी है। ऐसे में पुलिस ने ताहिर द्वारा विदेश में किये जा रहे एक फोन कॉल को ट्रेस किया। जिससे ताहिर का पता चला और उसे पकड़ा गया। पुलिस को ताहिर के मोबाइल में दो व्हाट्स ऐप ग्रुप मिले, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग सदस्त हैं। एक ग्रुप गजवा ए हिंद नाम से था। एक ग्रुप को पाकिस्तान से बनाया गया है, जिसमें ताहिर को एडमिन बनाया गया है, जिसमें पाकिस्तान का फैजान जुड़ा है। इस फैजान से ताहिर की लगातार बात होती रहती है। जबकि, दूसरा ग्रुप जनवरी में बांग्लादेश के मोबाइल नंबर से जनरेट किया गया है, जिसमें ताहिर को एडमिन बनाया गया है।

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मोबाइल से निकला आतंकी संबंध
पुलिस के अनुसार ताहिर के संपर्क में पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन के लोग जुड़े हुए हैं। यह सभी लोग व्हाट्स एप ग्रुप में लगातार भारत विरोधी और कश्मीर से संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट डालते रहते हैं। इनकी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 जुलाई की बिहार यात्रा के पहले हमले की थी। ताहिर का गिरोह जिहाद 2023 की योजना से सीधे जुड़कर आतंक फैलाने की तैयारी कर रहा था। इसके मोबाइल ग्रुप का आइकन आपत्तिजनक और आतंक का समर्थन करनेवाला है। पुलिस को जांच में पता चला है कि, ताहिर का यूट्यूब और फेसबुक अकाउंट भी है, जिससे आपत्तिजनक और राष्ट्रविरोधी भाषण अपलोड किया जाता था। इस प्रकरण में पुलिस ने आईपीसी की धारा 121, 121ए, 120, 120बी, 505(1)(बी), 153(ए) और इन्फॉर्मेशन एक्ट की धारा 66 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है।

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