शूटर संजीव जीवा की पत्नी को सर्वोच्च राहत नहीं, इस एक्ट को हटाने से भी इनकार

लखनऊ कोर्ट रूम के अंदर 7 जून को गोली मारकर संजीव जीवा की हत्या कर दी गई थी। संजीव जीवा को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। गोली मारने वाला वकील की यूनिफॉर्म में था।

204

सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी पर लगे गैंगस्टर एक्ट को हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आपको हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी है, हम भी नहीं देंगे। मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते के बाद होगी।

लखनऊ कोर्ट रूम में संजीव जीवा की कर दी गई थी हत्या
लखनऊ कोर्ट रूम के अंदर 7 जून को गोली मारकर संजीव जीवा की हत्या कर दी गई थी। संजीव जीवा को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। गोली मारने वाला वकील की यूनिफॉर्म में था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपित को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। पायल माहेश्वरी ने खुद पर लगे गैंगस्टर के मामले को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। पायल माहेश्वरी के वकील ने माहेश्वरी को फौरी तौर पर अंतरिम राहत देने की मांग की थी।

ईडी ने वेंकटेश्वर हैचरीज की 65 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त! जानिये, क्या है प्रकरण

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.