पुलिसकर्मी से दुर्व्यवहार मामलाः कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद को राहत नहीं! जानें, कितना गंभीर है आरोप

जब कांस्टेबल ने आसिफ खान से निर्वाचन आयोग की अनुमति के बारे में पूछा तो वे आक्रामक हो गए औऱ बदतमीजी करने लगे।

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दिल्ली के साकेत कोर्ट ने पुलिसकर्मी से बदतमीजी के मामले में शाहीनबाग से कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। आसिफ मोहम्मद फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

दिल्ली पुलिस ने आसिफ मोहम्मद को 26 नवंबर को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तैय्यब मस्जिद के पास पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस कांस्टेबल ने देखा कि कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी अरीबा खान के पिता आसिफ मोहम्मद अपने समर्थकों के साथ भीड़ को लाउड हेलर से संबोधित कर रहे थे।

जब कांस्टेबल ने आसिफ खान से निर्वाचन आयोग की अनुमति के बारे में पूछा तो वे आक्रामक हो गए औऱ बदतमीजी करने लगे। आसिफ खान पर गाली देने और कांस्टेबल के साथ धक्का-मुक्की करने का भी आरोप है। उसके बाद शाहीन बाग थाने में एफआईआर दर्ज की गई।

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