Delhi: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था।

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दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) सोमवार (22 अप्रैल) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) की याचिका (Petition) पर सुनवाई (Hearing) करेगा। इस याचिका में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति (Delhi Excise Policy) से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय द्वारा दंडात्मक कार्रवाई (Punitive Action) में अंतरिम राहत देने से इनकार करने के बाद 21 मार्च को केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार (Arrested) कर लिया था। केजरीवाल ने याचिका में गिरफ्तारी, पूछताछ और जमानत से संबंधित पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है।

केजरीवाल की याचिका न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने ईडी द्वारा जारी नौवें समन के मद्देनजर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसमें उन्हें 21 मार्च को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। 20 मार्च को हाई कोर्ट की बेंच ने ईडी को मामले के संबंध में अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।

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केजरीवाल पर ईडी के गंभीर आरोप
ईडी का आरोप है कि आरोपी एक्साइज पॉलिसी तैयार करने के लिए अरविंद केजरीवाल के संपर्क में थे। इसके परिणामस्वरूप उन्हें रिश्वत के बदले में अनुचित लाभ प्राप्त हुआ। केजरीवाल ने याचिका में कई मुद्दे उठाए हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या कोई राजनीतिक दल मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत आता है। याचिका में याचिकाकर्ता को सत्तारूढ़ दल का मुखर आलोचक बताते हुए आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है।

21 मार्च को केजरीवाल गिरफ्तार
बता दें कि अरविंद केजरीवाल कथित उत्पाद नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया है और वह भी फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।

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