गूगल को 936 करोड़ जुर्माना मामलाः नहीं मिली राहत, एनसीएलटी ने दिया ये आदेश

गूगल को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) से राहत नहीं मिली है।

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अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) से राहत नहीं मिली है। एनसीएलएटी ने गूगल पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के 936.44 करोड़ रुपये के जुर्माना मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।

एनसीएलएटी ने गूगल को लगाए गए 936.44 करोड़ रुपये के जुर्माने की 10 प्रतिशत राशि को अगले चार हफ्ते के भीतर उसकी रजिस्ट्री में जमा करवाने का निर्देश दिया है। दरअसल, सीसीआई ने गूगल पर यह जुर्माना प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपनी दबदबे वाली स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए लगाया था।

सीसीआई सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस
न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने 11 जनवरी को गूगल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। इसके साथ ही सीसीआई सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। एनसीएलएटी की पीठ ने सीसीआई के जुर्माने के आदेश के खिलाफ गूगल की याचिका को स्वीकार कर लिया, लेकिन जुर्माने के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि वह अन्य पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश देगी। इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल, 2023 को होगी।

जुर्माने का 10 प्रतिशत 4 हफ्ते में जमा करने का आदेश
पिछले हफ्ते भी एनसीएलटी ने गूगल को उस पर सीसीआई के लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का 10 फीसदी अदा करने का निर्देश दिया था। दरअसल, सीसीआई ने अक्टूबर में गूगल पर 2,200 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया था। सीसीआई ने प्ले स्टोर पॉलिसीज में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये और इससे पहले रेगुलेटर ने एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइसेज के संबंध में कई बाजारों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

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