पूर्व सपा विधायक अनवर की बढ़ रही हैं मुश्किलें! जानिये, अब तक कितने करोड़ की संपत्ति हो चुकी कुर्क

उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) का उपयोग करते हुए कई बड़े बाहुबलियों और माफियाओं की अवैध सम्पत्ति कुर्क की है।

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इस सरकार में प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) का उपयोग करते हुए कई बड़े बाहुबलियों और माफियाओं की अवैध सम्पत्ति कुर्क की है। इसी एक्ट के तहत बलरामपुर के उतरौला विधानसभा के पूर्व सपा विधायक और भूमाफिया आरिफ अनवर हाशमी और उसके गैंग की अब तक 114.67 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है।

पुलिस ने जारी किया बयान
अपर पुलिस अधीक्षक नमृता श्रीवास्तव का 28 जून को इस संबंध में एक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने बताया कि जनपद के सादुल्लाहनगर की थाना पुलिस ने मंगलवार को टॉप टेन अपराधी और भूमाफिया आरिफ अनवर हाशमी की लखनऊ स्थित वृंदावन योजना के तहत बनायी गई सम्पत्ति को कुर्क की है। इस सम्पत्ति की कीमत करीब एक करोड़ 20 लाख रुपये है। सम्पत्ति जब्त करने की कार्रवाई में लखनऊ के सरोजनीनगर उपजिलाधिकारी अविनाश रावत, सादुल्लानगर थाना के उपनिरीक्षक रमेश दीक्षित, पीजीआई की पुलिस और लेखपाल शामिल रहे।

लगभग 114 करोड़ 67 लाख रुपये की सम्पत्ति कुर्क
एएसपी ने बताया कि भूमाफिया आरिफ अनवर हाशमी की अब तक लखनऊ, बलरामपुर समेत जिलों में कार्रवाई करते हुए लगभग 114 करोड़ 67 लाख रुपये की सम्पत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जा चुकी हैं।

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