ईडी निदेशक को इस तिथि के बाद छोड़ना होगा पद, शीर्ष अदालत का बड़ा फैसला

निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गलत ठहराया है। इस तरह शीर्ष अदालत ने संजय मिश्रा के तीसरे कार्यकाल विस्तार के आदेश को रद्द कर दिया है।

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प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गलत ठहराया है। इस तरह शीर्ष अदालत ने संजय मिश्रा के तीसरे कार्यकाल विस्तार के आदेश को रद्द कर दिया है।

मंगलवार को सुनवाई करते न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा कि 2021 में मिश्रा का कार्यकाल आगे न बढ़ाने का आदेश दिया गया था । ऐसे में उन्हें 31 जुलाई के बाद अपना पद छोड़ना होगा। केंद सरकार के लिए राहत की बात यह है कि कोर्ट ने ईडी और सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने को नियम सही बताया है।

गौरतलब हो कि संजय कुमार मिश्रा को 2018 में दो साल के लिए ईडी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था। लेकिन 13 नवंबर 2020 को जारी एक आदेश में केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को तीन साल कर दिया। 2021 में फिर सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, जिसमें कहा गया कि सीबीआई और ईडी के निदेशक का कार्यकाल दो साल से अधिकतम पांच साल तक बढ़ाया जाए। अध्यादेश को संसद में पारित कराया गया।

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