बर्खास्त आरपीएफ कांस्टेबल ने दायर की जमानत याचिका, 1 दिसंबर को होगी सुनवाई

31 जुलाई को, महाराष्ट्र के पालघर स्टेशन को पार करने के बाद मुंबई-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में रेलवे सुरक्षा बल के एक सहायक उप-निरीक्षक सहित चार रेल यात्रियों की आरपीएफ जवान द्वारा कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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बर्खास्त आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह (RPF Constable Chetan Singh), जिस पर जुलाई में जयपुर-मुंबई ट्रेन (Jaipur-Mumbai Train) में वरिष्ठ और तीन यात्रियों की हत्या का मामला दर्ज (Case Registered) किया गया है। उसने जमानत (Bail) के लिए महाराष्ट्र के डिंडोशी सत्र न्यायालय (Dindoshi Sessions Court) में याचिका दायर (Petition Filed) की है। राजकीय रेलवे पुलिस (Government Railway Police) ने पहले दायर अपने आरोप पत्र में कहा था कि सिंह पूरी तरह से स्वस्थ है और जानता है कि वह क्या कर रहा है।

आरोपी, जिसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है, वकील अमित मिश्रा और पंकज घिल्डियाल के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया है कि वह मानसिक बीमारी से पीड़ित है। वकील अमित मिश्रा ने कहा, आरोपी मानसिक बीमारी से पीड़ित था। वह एक काल्पनिक और भ्रमपूर्ण दुनिया में रहते थे और न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक समस्याओं से पीड़ित थे।

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पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध किया
वकील मिश्रा ने कहा, अदालत ने अभियोजन पक्ष को याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और इस पर एक दिसंबर को सुनवाई होगी। हालांकि, पुलिस ने बर्खास्त आरपीएफ कांस्टेबल की जमानत याचिका का विरोध किया है।

क्या था मामला
31 जुलाई को, महाराष्ट्र के पालघर स्टेशन को पार करने के बाद मुंबई-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक आरपीएफ जवान ने रेलवे सुरक्षा बल के एक सहायक उप-निरीक्षक सहित चार रेल यात्रियों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी।

देखें यह वीडियो- 

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