दिल्ली आबकारी घोटालाः न्यायालय के इस कदम से विजय नायर की बढ़ीं मुश्किलें

न्यायालय ने 14 नवंबर को सीबीआई के मामले में विजय नायर औऱ अभिषेक बोइनपल्ली को जमानत दी थी। सीबीआई ने इस मामले में 27 सितंबर, 2022 को विजय नायर को गिरफ्तार किया था।

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दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में विजय नायर की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

विजय नायर ने अपनी मामी की सर्जरी के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की थी। इसके पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट विजय नायर की नियमित जमानत याचिका खारिज कर चुका है। विजय नायर ने दिल्ली हाई कोर्ट में डिफॉल्ट जमानत की अर्जी दायर कर रखी है।

ईडी ने किया था विजय नायर की जमानत याचिका का विरोध
ईडी ने विजय नायर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि नायर का रोल मीडिया कोआर्डिनेटर से ज्यादा था। उसे पार्टी ने आबकारी नीति को लागू करवाने के लिए नियुक्त किया था। ईडी ने कहा था कि विजय नायर ने लगातार फोन और सिम को बदला। सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप का इस्तेमाल किया गया। 100 करोड़ साउथ से नार्थ लाया गया तो इसके लिए कई लोगों की मदद ली गई थी और हवाला आपरेटर का इस्तेमाल किया गया।

विजय नायर के वकील ने दी थी दलील
सुनवाई के दौरान विजय नायर के वकील ने ईडी की दलील का विरोध करते हुए कहा कि ईडी का यह कहना पूरी तरह से गलत है कि विनय नायर की भूमिका मीडिया कोऑर्डिनेटर से ज्यादा थी। उन्होंने कहा था कि अगर हवाला ऑपरेटर के जरिये पैसों को साउथ से नार्थ में लाया गया, तो उस हवाला ऑपरेटर को ईडी सामने क्यों नहीं लाती। उन्होंने ईडी का विजय नायर द्वारा फोन बदलने की बात पर कहा कि सीबीआई ने नायर का फोन जब्त कर लिया था उसके बाद नायर ने नया फोन लिया था।

6 जनवरी को ईडी ने दाखिल की थी चार्जशीट
6 जनवरी को ईडी ने आबकारी घोटाला मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में 12 को आरोपित किया गया है। इसमें 5 व्यक्तियों और 7 कंपनियों के नाम हैं। चार्जशीट में ईडी ने जिन लोगों को आरोपित किया है उनमें विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, शरद चंद्र रेड्डी, विनय बाबू और अमित अरोड़ा शामिल हैं। इसके पहले कोर्ट ने 20 दिसंबर, 2022 को ईडी की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। ईडी ने 26 नवंबर, 2022 को पहली चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने विजय नायर और अभिषेक बोइनप्ली को 13 नवंबर, 2022 को गिरफ्तार किया था।

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इन दोनों को मिल गई थी जमानत
न्यायालय ने 14 नवंबर को सीबीआई के मामले में विजय नायर औऱ अभिषेक बोइनपल्ली को जमानत दी थी। सीबीआई ने इस मामले में 27 सितंबर, 2022 को विजय नायर को गिरफ्तार किया था। विजय नायर मुंबई स्थित वनली मच लाउडर नामक कंपनी का पूर्व सीईओ है। नायर आम आदमी पार्टी का कम्यूनिकेशन इंचार्ज था। अभिषेक बोइनपल्ली को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई के मुताबिक अभिषेक ने नवंबर, 2021 से लेकर जुलाई, 2022 तक दिल्ली में आबकारी नीति के लागू होने के पहले हवाला के जरिये सह-आरोपित विजय नायर को और दिनेश अरोड़ा को पैसे ट्रांसफर किए थे। यह पैसे सह आरोपित समीर महेंद्रू के खाते में आए और फिर अभिषेक के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए।

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