Union Home Ministr: केन्द्र ने पांच वर्ष और बढ़ाया सिमी पर लगा प्रतिबंध, ये हैं आरोप

सिमी पर पिछला प्रतिबंध 31 जनवरी वर्ष 2019 को लगाया गया था। सिमी और उसके सदस्यों के खिलाफ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) 1967 सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

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SIMI: केन्द्र सरकार ने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर लगे प्रतिबंध को पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय(Union Home Ministr) ने 29 जनवरी को यह जानकारी दी।

ये हैं आरोप
गृह मंत्रालय का कहना है कि सिमी को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अगले पांच वर्षों के लिए अवैध घोषित किया गया है। सिमी भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डालकर आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में संलिप्त रहा है।

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31 जनवरी वर्ष 2019 को लगाया गया था प्रतिबंध
उल्लेखनीय है कि सिमी पर पिछला प्रतिबंध 31 जनवरी वर्ष 2019 को लगाया गया था। सिमी और उसके सदस्यों के खिलाफ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) 1967 सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

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