Bribe Case: 50 लाख रिश्वत केस में बड़ा एक्शन, धारवाड़ तहसीलदार अब भुगतेंगे किए की सजा

50 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए धारवाड़ तालुक के तहसीलदार सच्चिदानंद कुचनूर को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

10
Bribe Case: 50 लाख रिश्वत केस में बड़ा एक्शन, धारवाड़ तहसीलदार अब भुगतेंगे किए की सजा
Bribe Case: 50 लाख रिश्वत केस में बड़ा एक्शन, धारवाड़ तहसीलदार अब भुगतेंगे किए की सजा

Bribe Case: 50 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कर्नाटक के धारवाड़ तालुक के तहसीलदार सच्चिदानंद कुचनूर को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तहसीलदार ने पीड़ित से जमीन के कागजात ठीक करने की एवज में एक एकड़ जमीन और एक करोड़ रुपये नकद रिश्वत मांगने तथा पहली किस्त के रूप में 50 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। (Bribe Case)

लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धलिंगप्पा ने गुरुवार काे बताया कि तहसीलदार सच्चिदानंद कुचनूर को बुधवार रात 50 लाख रुपये की पहली किस्त स्वीकार करते समय लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा। उन्हाेंने बताया कि आरटीसी रिकॉर्ड में संशोधन और जमीन के खऱाब हिस्से को हटाने से संबंधित कार्य के लिए तहसीलदार ने इस रिश्वत की मांग की थी। (Bribe Case)

लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि धारवाड़ तालुक के यरिकोप्पा के पास बागलकोट निवासी विकासकर्ता मंजुनाथ अरलीकट्टी ने 33 एकड़ जमीन खरीदी थी। जमीन के खऱाब और कृषि योग्य हिस्से को अलग-अलग चिह्नित कर सर्वे कराया गया था। जमीन के रिकॉर्ड को दुरुस्त कर उसे विकसित करने के उद्देश्य से आरटीसी रिकॉर्ड में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। (Bribe Case)

इससे पहले एडीएलआर द्वारा जारी पोड़ी आदेश को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद खऱाब और कृषि योग्य जमीन किस हिस्से में आती है, इसे लेकर एडीएलआर कार्यालय से तहसीलदार को प्रस्ताव भेजा गया था। (Bribe Case)

आरोप है कि इस कार्य को पूरा करने के लिए तहसीलदार सच्चिदानंद कुचनूर ने एक एकड़ जमीन और एक करोड़ रुपये नकद देने की मांग की थी। इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की तैयारी की। इसके तहत बुधवार रात 50 लाख रुपये की पहली किस्त स्वीकार करते समय लोकायुक्त पुलिस ने तहसीलदार को पकड़ लिया। (Bribe Case)

यह भी पढ़ें: Samsung Galaxy A18 4G लॉन्च, जानिए नए फोन में क्या है खास?

14 दिन की न्यायिक हिरासत
इस संबंध में धारवाड़ लोकायुक्त थाने में अपराध संख्या 007/2026 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में वर्ष 2018 के संशोधन की धारा 7(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी तहसीलदार को लोकायुक्त अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। (Bribe Case)

यह भी देखें

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.