कोर्ट से बृजभूषण शरण को बड़ी राहत, मिली जमानत

बृजभूषण शरण सिंह की जमानत के बाबत दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट में कहा था कि वह जमानत याचिका का न तो विरोध कर रहे हैं और न ही समर्थन कर रहे हैं, वे केवल कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई चाहते हैं।

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भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में जमानत दे दी है। आज सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर शाम चार बजे तक के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था। बृजभूषण शरण सिंह की जमानत के बाबत दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट में कहा था कि वह जमानत याचिका का न तो विरोध कर रहे हैं और न ही समर्थन कर रहे हैं, वे केवल कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई चाहते हैं।

गौरतलब हो कि दो दिनों पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को इस मामले में अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने दूसरे आरोपी विनोद तोमर को अंतरिम जमानत दे दी थी। यह जमानत 25 हजार के निजी मुचलके पर दी गई थी।
कोर्ट ने जब दिल्ली पुलिस से बृजभूषण शरण सिंह की जमानत के संदर्भ में उसका तर्क पूछा थो तो दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हमने बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया है। जमानत देने में शर्त तो होनी ही चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण को 20 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि वह 20 जुलाई को नियमित जमानत पर बहस सुनने के बाद ही निर्णय देगा। बता दें कि 15 जून को दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और पीछा करने के आरोप में चार्टशीट दायर की थी।

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