भर्तियों को न्यायालय की हरी झंडी, हरियाणा में इतने कांस्टेबलों की नियुक्ति का रास्ता साफ

हरियाणा में पुलिस भर्तियों के संबंध में सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने पुलिस भर्तियों को हरी झंडी दे दी है।

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पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पुलिस भर्तियों के संबंध में सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए हरियाणा में पुलिस भर्तियों को हरी झंडी दे दी है। हाई कोर्ट ने 11 अगस्त को इस संबंध में फैसला दिया है। अब हरियाणा के 6600 कांस्टेबल की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सरकार इनमें से 3097 कांस्टेबल को मार्च माह में नियुक्ति पत्र दे चुकी है, लेकिन केस हाई कोर्ट में होने की वजह से इन नियुक्ति पत्र से कांस्टेबलों में भी नौकरी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।

6600 कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 6600 कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में नार्मलाइजेशन परसेंटाइल व अन्य मेथड अपनाने को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज की हैं। हाई कोर्ट के इस आदेश से सरकार व चयनित कांस्टेबल को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट की रोक के बाद भी मार्च माह में हरियाणा सरकार ने 3087 कांस्टेबल को नियुिक्त पत्र जारी कर दिए थे। नियुक्ति पत्र जारी करने के खिलाफ दायर एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उन कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी थी, जिनको अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई थी।

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1100 महिला कांस्टेबल की भी होगी भर्ती
इस मामले में याची राकेश कुमार व अन्य ने हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर हरियाणा पुलिस में 6600 कांस्टेबलों के चयन को चुनौती दी थी, जिसमें 1100 महिला कांस्टेबल की भर्ती भी शामिल है। हाई कोर्ट में इस बाबत दर्जनों याचिकाएं विचाराधीन थी। पुरुष व महिला कांस्टेबल की नियुक्ति प्रक्रिया को एक समान आधार पर चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने महिला कांस्टेबल की नियुक्ति वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने के लिखित आदेश जारी किए थे। सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई चल रही है और पुरुष कांस्टेबल वाली याचिका में सरकार ने मौखिक रूप से कोर्ट में यह स्वीकारा था कि याचिका विचाराधीन रहने तक चयनित पुरुष कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे।

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