दिल्ली में डीजल गाड़ियों को दस पर नहीं बस… कैसे? जानने के लिए पढ़ें ये नियम

प्रदूषण कम करने के लिए शहरों में पुरानी गाड़ियों के परिचालन के लिए नियम बने हैं।

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दिल्ली सरकार ने दस वर्ष से अधिक की कारों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने ऐसी कारों को शहर में चलाने की अनुमति दी है, परंतु इसके लिए कार में कुछ बदलाव करने होंगे। जिसके बाद दस वर्ष पुरानी कार के साथ फर्राटा भर सकते हैं।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने घोषित किया है कि, जिन कारों में इलेक्ट्रिक किट लगी होगी, वह कार दस साल की अवधि पूरी करने के बाद भी शहर में उपयोग की जा सकती हैं।

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दिल्ली अब आईसीई से इलेक्ट्रिक रिट्रोफिटिंग के तैयार है! कार को डीजल से इलेक्ट्रिक में बदलने के योग्य पाया जाएगा तो वे बल सकते हैं। परिवहन विभाग टेस्टिंग एजेंसी द्वारा प्रमाणित इलेक्ट्रिक किट निर्माताओं को सूचीबद्ध करगा।

ऐसा है पुराना नियम
वर्ष 2015 का राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) का आदेश और 2018 का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश यह कहता है कि, कोई भी दस वर्ष पुरानी डीजल और 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल गाड़ी दिल्ली में नहीं चल सकती है। ऐसी डीजल गाड़ी के मालिकों के लिए राज्य सरकार का यह निर्णय महत्वपूर्ण है।

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