माता पिता का ध्यान न रखनेवाली संतानों से छिनेगा वह अधिकार! जानिये कौन सा नियम बनाने जा रही योगी सरकार?

केंद्र सरकार ने वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा के लिए भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 लागू किया था, जिसे उत्तर प्रदेश में 2014 में लागू किया गया था। अब इसे सशक्त बनाने के लिए अधिक प्रभावी बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

229

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) अब वृद्ध परिजनों की सुरक्षा को लेकर नया नियम लाने जा रही है। जिसे अंतर्गत ऐसी संत्तानें जो अपने माता पिता को बेसहारा छोड़ देती हैं, उन्हें एक बड़े अधिकार से वंचित किया जा सकता है। इस संदर्भ में भाजपा की राज्य सरकार नया नियम लाने की तैयारी में है।

भरण पोषण नियमावली में बदलाव
उत्तर प्रदेश (UP) का समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) वृद्ध नागरिकों (Senior Citizen) के लिए बने भरण पोषण नियमावली 2014 (Senior Citizen Maintenance Rules) में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग कानून विशेषज्ञों से सलाह लेने की प्रक्रिया में है। हिंदी के प्रमुख न्यूज चैनल में दी गई जानकारी के अनुसार समाज कल्याण विभाग कानून सलाह लेने के बाद, प्रस्तावित नियम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

ये भी पढ़ें – क्या एआई के आने से आप को भी लगता है नौकरी चली जाएगी? तो अवश्य पढ़िये क्या कहती है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट

छिनेगा संपत्ति अधिकार
सूत्रों के अनुसार नियम के अंतर्गत वृद्ध माता पिता की अवहेलना करनेवाली संतान और संबंधियों से संपत्ति का अधिकार छीन लिया जाएगा। इस नियम में वृद्धों की सहायता के लिए पुलिस कार्रवाई का भी प्रावधान किया जाएगा। नए नियम के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार जिस संतान या संबंधी से छीना गया हो, वह तीस दिनों से भीतर संपत्ति से अपना अधिकार नहीं सौंपता तो ऐसी स्थिति में प्रशासन द्वारा गठित ट्रिब्यूनल वृद्ध को अधिकार दिलाने का कार्य करेगा।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.