मस्जिद के सामने पढ़ें हनुमान चालीसा, बस जान लें गृहमंत्री के बताए ये नियम

राज्य में भोंगे पर बांग को लेकर विवाद है। इस समस्या से मार्ग निकालने के लिए सरकार की ओर से प्रयत्न किये जा रहे हैं।

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राज्य में भोंगे को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने सरकार को 3 मई तक का अल्टिमेटम दिया है, मस्जिदों से भोंगे हटाने के लिए। इस बीच राज्य सरकार ने भोंगे को लेकर नए दिशानिर्देश जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही गृहमंत्री ने मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़नेवालों के लिए नियम बताए हैं।

राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटील ने कहा कि महाराष्ट्र में भोंगे के उपयोग के लिए आगामी दो दिन में नए दिशानर्देश जारी किये जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंजूरी दे दी है। साथ ही राज्य के पुलिस महानिदेशक को धार्मिक उन्माद फैलानेवालों से कठोरता से निपटने के निर्देश दिए गए हैं।

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धार्मिक उन्माद पर नियंत्रण
गृहमंत्री पाटील ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि महाराष्ट्र के मालवनी, मानखुर्द, गोरेगांव तथा अमरावती जिले में धार्मिक उन्माद की वजह से चार जगह तनाव फैल गया था, लेकिन पुलिस ने तत्काल इन्हें नियंत्रित कर लिया। इसी वजह से आज उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा की। इसके बाद गृहविभाग ने लाऊडस्पीकर के उपयोग करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया है।

हनुमान चालीसा पाठ के नियम
राज्य में सभी धार्मिक स्थलों को भोंगे की अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा, साथ ही 4 मई से किसी मस्जिद के सामने अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है तो, उसे 100 मीटर दूरी पर पुलिस की अनुमति लेकर हनुमान चालीसा पढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा का पठन की अनुमति अजान से 15 मिनट पहले से लेकर अजान खत्म होने के 15 मिनट बाद तक नहीं दी जाएगी। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चार महीने से लेकर एक साल तक कारावास का प्रावधान अथवा छह महीने के लिए जिलाबदर की सजा का प्रावधान है। पाटिल ने कहा कि पुलिस को हर समय सतर्क रहने का आदेश जारी कर दिया गया है।

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