Delhi Liquor Policy Case: अदालत से के कविता को नहीं मिली रहत, इस तारीख तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

कविता की ओर से पेश वकील नितेश राणा और दीपक नागर ने दलील दी कि कोई नया आधार नहीं है जिसके लिए वे न्यायिक हिरासत की मांग कर रहे हैं।

66

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब आबकारी नीति (Delhi Liquor Policy Case) 2021-22 से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering cases) में भारत राष्ट्र समिति (Bharat Rashtra Samiti) (बीआरएस) नेता के. कविता (K Kavitha) की न्यायिक हिरासत (judicial custody) 9 अप्रैल (मंगलवार) को 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। कविता, जिसे 15 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ईडी) ने गिरफ्तार किया था, को अदालत में पेश किया गया।

ईडी ने कहा कि वह अत्यधिक प्रभावशाली है और अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वह सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकती है और जांच में बाधा डाल सकती है। ईडी की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक जोहेब हुसैन ने कहा कि उनकी भूमिका का खुलासा किया जा रहा है और इसलिए जांच की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए वे उनकी और हिरासत की मांग कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें- Lok Sabha Elections 2024: राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची BRS, लगाए ये आरोप

न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी
कविता की ओर से पेश वकील नितेश राणा और दीपक नागर ने दलील दी कि कोई नया आधार नहीं है जिसके लिए वे न्यायिक हिरासत की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ”हम इस बात से बेखबर हैं कि क्या जांच चल रही है।” विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। वह 26 मार्च से तिहाड़ में बंद हैं। अदालत ने सोमवार को कविता द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि प्रथम दृष्टया, सबूत कथित अपराध में उसकी सक्रिय भागीदारी को दर्शाते हैं। उसने एक नियमित जमानत याचिका भी दायर की है जो 16 अप्रैल को बहस की सुनवाई के लिए लंबित है।

यह भी पढ़ें- Lok Sabha Elections 2024: रायबरेली व अमेठी पर कांग्रेस का संशय बरकार, उम्मीदवार अभी तक नहीं हुए घोषित

₹100 करोड़ की रिश्वत का मामला
कविता के खिलाफ प्राथमिक आरोप “साउथ ग्रुप” के साथ उनकी कथित संलिप्तता के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसने कथित तौर पर उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के तहत खुदरा क्षेत्रों को सुरक्षित करने में अधिमान्य उपचार के बदले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को ₹100 करोड़ की रिश्वत का भुगतान किया था।इसके अतिरिक्त, कविता केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की भी जांच के दायरे में है, जिसने मामले के सिलसिले में पिछले महीने उसे समन जारी किया था। समन के बावजूद कविता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई छूट का हवाला दिया और एजेंसी के सामने पेश नहीं हुईं। हालांकि, पिछले हफ्ते सीबीआई ने न्यायिक हिरासत के दौरान उनसे पूछताछ करने के लिए अदालत से अनुमति ले ली थी। कविता ने भी आदेश का विरोध करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है और इसे तब तक स्थगित रखने की मांग की है जब तक कि उसकी भी बात नहीं सुनी जाती।

यह वीडियो भी देखें-

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.