Himachal Pradesh: कांग्रेस के छह बागी विधायकों की अयोग्यता मामले में आया ये सर्वोच्च फैसला

राज्यसभा चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश के इन छह विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इसकी वजह से कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार हुई।

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Himachal Pradesh कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की अयोग्यता(Disqualification case of 6 rebel MLAs) बनी रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय(Supreme Court) ने स्पीकर के बागी विधायकों(rebel MLA) को अयोग्य ठहराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार(Refusal to stay the order) कर दिया है। ⁠हालांकि, कोर्ट मामले के परीक्षण को तैयार हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने बागी विधायकों की याचिका पर स्पीकर कार्यालय और विधानसभा सचिवालय को नोटिस(Notice to Speaker’s Office and Assembly Secretariat) जारी किया है।

सुनवाई के दौरान सर्वोच्च सवाल
12 मार्च को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया था कि आपने पहले हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। तब विधायकों की ओर से पेश वकील ने कहा था कि ये अपने आप में अलग केस है, जहां महज 18 घंटे में विधायकों को अयोग्य करार दिया गया। याचिका में इन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराने के फैसले को चुनौती दी है। कांग्रेस के बागी सुधीर शर्मा, राजिंदर राणा, इंद्र दत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कांग्रेस के छह बागी विधायकों ने स्पीकर के फैसले को गलत ठहराते हुए इसे रद्द करने की मांग की है।

यह है मामला
उल्लेखनीय है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश के इन छह विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इसकी वजह से कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार हुई। बाद में विधानसभा स्पीकर ने इन विधायकों को अयोग्य करार दिया था।

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