Donald Trump: कम नहीं हो रही डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें! राष्ट्रपति चुनाव से पहले आया ‘ये’ फैसला

मेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शेना ली बेलोज़ ने 2021 कैपिटल हिल दंगों में ट्रंप की भूमिका के कारण 'संवैधानिक विद्रोह' के प्रावधान का हवाला देते हुए फैसला सुनाया है कि ट्रंप 2024 में राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकते।

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अमेरिका (America) के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Former President Donald Trump) को हाल ही में कोलोराडो (Colorado) की एक अदालत (Court) ने अगले साल के राष्ट्रपति पद (Presidency) के लिए अयोग्य घोषित (Disqualified) कर दिया है। कोलोराडो के बाद अब एक और राज्य ने ट्रंप को राष्ट्रपति पद के प्राथमिक चुनाव से रोक दिया है। जनवरी 2021 में यूएस कैपिटल पर हमले में शामिल होने के कारण शीर्ष चुनाव अधिकारी ने उन्हें चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। पहले कोलोराडो और अब अमेरिकी राज्य मेन ने गुरुवार (28 दिसंबर) को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के प्राइमरी से रोक दिया।

मेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शेना ली बेलोज़ ने 2021 कैपिटल हिल दंगों में ट्रंप की भूमिका के कारण ‘संवैधानिक विद्रोह’ के प्रावधान का हवाला देते हुए फैसला सुनाया है कि ट्रंप 2024 में राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकते।

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34 पन्नों के फैसले में लिखी ये बात
इस प्रकार मेन कोलोराडो के बाद ट्रंप के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य बन गया। हालांकि, इन दोनों राज्यों के फैसलों को अब अदालत में चुनौती मिलने की संभावना है। 34 पन्नों के फैसले में, बेलोज़ ने कहा कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत ट्रंप को मेन के मतपत्र से हटाने की आवश्यकता है। इस संशोधन के अनुसार ‘विद्रोह या राजद्रोह में लिप्त’ कोई भी व्यक्ति पद पर बने रहने के योग्य नहीं है।

चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी
कोर्ट ने उन्हें कैपिटल हिंसा के मामले में दोषी मानते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। इसलिए अब ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके अलावा कोई भी चुनाव में वोट नहीं डाल सकता। अमेरिका के कोलोराडो हाई कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया है। एक ही समय पर अदालत ने राज्य सचिव को रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के प्राथमिक मतपत्र से उनका नाम हटाने का भी आदेश दिया।

क्या है पूरा मामला?
6 जनवरी, 2021 को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव हार गए। डेमोक्रेट जो बिडेन ने ट्रंप को 7 मिलियन से अधिक इलेक्टोरल वोटों से हराया। हालांकि, ट्रंप ने कहा है कि चुनाव में घोटाला हुआ है। इसके विरुद्ध वह अमेरिका की अदालत में भागे। लेकिन, कोर्ट ने यह भी कहा कि यह चुनाव निष्पक्ष है और जो बिडेन विजेता हैं। इसके बावजूद ट्रंप ने हार नहीं मानी। इसके बाद भी वह ट्विटर पर अपने विचार व्यक्त करते रहे।

हिंसा में 4 से 5 लोगों की मौत
इसके बाद ट्रंप के समर्थक आक्रामक हो गए और यूएस कैपिटल बिल्डिंग के बाहर इकट्ठा होकर नारे लगाने लगे। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। हिंसा में 4 से 5 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग घायल हो गए।

ट्रंप पर लगे कई आरोप
ट्रंप पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ महाभियोग का मामला दायर किया गया। हालांकि, उन्हें बरी कर दिया गया क्योंकि ट्रंप के खिलाफ दो-तिहाई वोट नहीं पड़े। अब कोलोराडो हाई कोर्ट ने इस मामले में उन्हें दोषी मानते हुए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है।

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