Delhi Liquor Scam: आम आदमी पार्टी की आज अग्निपरीक्षा, शराब नीति मामले में पेश होंगे अरविंद केजरीवाल?

तीन नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसौदिया और संजय सिंह शराब नीति मामले में अदालत के सामने शारीरिक रूप से पेश हो सकते हैं, जबकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी सत्येन्द्र जैन के व़चुअल रूप पेश होने की संभावना है।

100

Delhi Liquor Scam: आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) (आप) 17 फरवरी (आज) दिल्ली (Delhi) की राउज एवेन्यू अदालत (Rouse Avenue Court) में एक कठिन कानूनी प्रकरण से निपटने के लिए तैयार है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सहित चार प्रमुख नेताओं से जुड़े मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।

तीन नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसौदिया (Manish Sisodia) और संजय सिंह (Sanjay Singh) शराब नीति मामले (Delhi Liquor Scam) में अदालत के सामने शारीरिक रूप से पेश हो सकते हैं, जबकि आय से अधिक संपत्ति (disproportionate assets) के मामले में आरोपी सत्येन्द्र जैन (Satyendra Jain) के व़चुअल रूप पेश होने की संभावना है।

Mumbai: गोवंडी के आदर्श नगर इलाके की एक झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग

अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने किया समन
दिल्ली के मुख्यमंत्री के शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering cases) में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) (ईडी) द्वारा जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी के लिए तलब किया था। अदालत ने कहा कि आप प्रमुख सम्मन का पालन करने के लिए “कानूनी रूप से बाध्य” हैं।

IPS Transfer: राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 67 आईपीएस अधिकारियों का तबादला

राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसौदिया
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत में पेश होना है। उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 17 फरवरी (आज) समाप्त होने के कारण वह पेश होंगे। मनीष सिसौदिया की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर भी अदालत सुनवाई करेगी। सिसोदिया, जिन्हें पहले सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, ने कथित घोटाले को लेकर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामलों में जमानत के लिए आवेदन किया है।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.