मुक्त हुई देवभूमि… लेकिन चारधाम जानेवाले ये नियम अवश्य जान लें

देवभूमि को कोरोना कर्फ्यू से लंबे समय से दिक्कतों का सामना करना पड़ा था।

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देवभूमि उत्तराखण्ड सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राज्य में अब मंदिर, संस्थान और विवाह के पंडालों को कोविड-19 दिशानिर्देशों से मुक्ति दे दी है। परंतु, चारधाम यात्रा के लिए कोरोना कर्फ्यू के लिए नए दिशानिर्देश आ गए हैं। इसके अतंर्गत अब राज्य में तीर्थ यात्रा के लिए आनेवालों को कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। इस दिशानिर्देश से सैनिक और उनके परिवारों को छूट दी गई है।

राज्य में कोविड-19 नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी सरकार ने नए सिरे से दिशानिर्देश जारी किये हैं। जिसमें चार धाम यात्रा के लिए आनेवालों को अपना पंजीकरण राज्य सरकार के संकेतांक पर करवाना अनिवार्य होगा।

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पंजीकरण न करवाने लोगों को राज्य में प्रवेश में दिक्कत आ सकती है। यह नियम 20 नवंबर की सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगे।

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ऐसे हैं नए दिशानिर्देश

राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान, देवालय, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, होटल, भोजनालय आदि को 100 प्रतिशत क्षमता से शुरू करने का आदेश दे दिया गया है। इसके साथ ही विवाह, राजनीतिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजनों को भी पूरी क्षमता से करने की छूट दे दी गई है।

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