मुंबई। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की टीम ने पुणे जिले के चाकन इलाके में एक ट्रक से प्रतिबंधित गुटखा, सुगंधित तंबाकू और पान मसाला जब्त किया है। जब्त किए गए सामान और ट्रक की कुल कीमत 1,13,54,600 रुपये आंकी गई है। (FDA)
इनमें प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों की कीमत 93,54,600 रुपये, जबकि ट्रक की कीमत करीब 20 लाख रुपये बताई गई है। इस मामले की छानबीन एफडीए की टीम कर रही है। इस मामले की छानबीन कर रहे एफडीए अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश से पुणे की ओर आने वाले प्रतिबंधित गुटखे की एक खेप के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार, ट्रक के मध्य प्रदेश से समृद्धि एक्सप्रेसवे के रास्ते भिवंडी और ठाणे की ओर जाने की उम्मीद थी। लेकिन बाद में ट्रक संगमनेर होते हुए पुणे की ओर मुड़ गया है। इसके बाद एफडीए ने संभावित मार्गों पर अपनी टीमें तैनात कर दीं। (FDA)
Pune, Maharashtra: The Food and Drug Administration (FDA) seized banned gutkha and pan masala worth Rs 1.13 crore in Chakan after a six-hour chase. The consignment was being transported from Madhya Pradesh. A case has been registered against five accused, including the truck driver, at Chakan Police Station, and the FDA has sought action under MCOCA
(Video Source: FDA)
— IANS (@ians_india) September 19, 2026
ठाणे डिवीजन की एक टीम को मुरबाड भेजा गया, जबकि पुणे डिवीजन की टीम राजगुरुनगर में तैनात रही। पुणे में राजगुरुनगर टोल प्लाजा पर फूड सेफ्टी ऑफिसर लक्ष्मीकांत सावाले ने ट्रक को रोकने के लिए अपनी गाड़ी उसके रास्ते में खड़ी कर दी। लेकिन चालक ने संदिग्ध ट्रक नहीं रोका और आगे बढ़ गया। इसके बाद सावाले ने ट्रक का पीछा शुरू किया, जो चाकन तक जारी रहा। करीब छह घंटे तक ट्रक का पीछा कर एफडीए की टीम ने ट्रक को अपने कब्जे में लिया और ट्रक की तलाशी के दौरान उसमें कई ब्रांड का प्रतिबंधित पान मसाला और सुगंधित तंबाकू मिला। (FDA)
इसे एफडीए की टीम ने जब्त कर लिया और पिंपरी-चिंचवड़ के चाकन नॉर्थ पुलिस स्टेशन में नफीस महबूब खान (40), नीलेश राठी, अरुण पाटिल , जेएमडी एंटरप्राइजेज और संजय माता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने कहा कि विभाग एक्सपायर्ड, मिलावटी या गैर-कानूनी तरीके से रखे गए खाद्य उत्पादों की बिक्री और भंडारण में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रखेगा। उन्होंने इस तरह की शिकायतों को एफडीए के टोल-फ्री नंबर 1800-222-365 या फूड एंड ड्रग ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से दर्ज कराने की अपील की है। (FDA)
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