कन्हैयालाल हत्याकांडः आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, न्यायालय परिसर में उठी ये मांग

पेशी से लौटने के दौरान एक अधिवक्ता पुलिस की गाड़ी के आगे लेट गया। अधिवक्ता और वहां मौजूद लोग आरोपितों को गोली मारने, फांसी चढ़ाने के नारे लगाते रहे।

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राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के आरोपितों को न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया है। दोनों को राजस्थान एटीएस ने 30 जून की शाम को कड़ी सुरक्षा के बीच उदयपुर जिला न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए। कन्हैयालाल की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भी मामला दर्ज किया है। माना जा रहा है कि अब एनआईए आरोपितों को जयपुर एनआईए कोर्ट में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड मांग सकती है।

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अधिवक्ताओं ने किया हंगामा
कन्हैयालाल हत्याकांड के दोनों आरोपित मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को लेकर जैसे ही पुलिस कोर्ट परिसर में पहुंची, अधिवक्ताओं ने जमकर विरोध-प्रदर्शन किया और तुरंत फांसी की मांग की। पुलिस दोनों के चेहरे पर काला कपड़ा डालकर पूरी सुरक्षा के साथ अदालत कक्ष में ले गई। एटीएस एएसपी अनंत कुमार ने दोनों को जिला एवं सेशन न्यायालय के न्यायाधिकारी भुवन गोयल के समक्ष पेश किया। लोक अभियोजक कपिल टोडावत ने बहस की। इसके बाद न्यायाधिकारी भुवन गोयल ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए।

आरोपियों को किए का पर पछतावा नहीं
लोक अभियोजक कपिल टोडावत ने कोर्ट के बाहर मीडिया को बताया कि कोर्ट में पेश करते समय दोनों आरोपितों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, उनके हाव-भाव से कहीं यह नहीं लग रहा था कि उन्हें अपने किये पर पछतावा हो।

पुलिस को करनी पड़ी काफी मशक्कत
इधर, लौटने के दौरान एक अधिवक्ता पुलिस की गाड़ी के आगे लेट गया। अधिवक्ता और वहां मौजूद लोग आरोपितों को गोली मारने, फांसी चढ़ाने के नारे लगाते रहे। कोर्ट परिसर के बाहर कोर्ट सर्किल पर भी लोगों का भारी जमावड़ा था जिनको रोकने के लिए भारी पुलिस बल लगाया गया। पुलिस बड़ी मशक्कत कर आरोपितों को बाहर ले जा पाई।

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