ठाकरे गुट का यह नेता भोपाल से गिरफ्तार, जानिये क्या है आरोप

गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी नेता ने बाम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने हिरे को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया और हिरे की याचिका खारिज कर दी थी।

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शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के नेता अद्वय हिरे को धोखाधड़ी मामले में नासिक ग्रामीण पुलिस ने 15 नवंबर को भोपाल से गिरफ्तार किया है। अद्वय हिरे को पुलिस मध्यप्रदेश से नासिक ला रही है। इससे शिवसेना गुट के साथ ही अद्वय हिरे की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है।

पुलिस के अनुसार अद्वय हिरे ने नासिक जिले में स्थित रेणुका मिल से सात करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। कर्ज की राशि बढ़कर 30 करोड़ तक पहुंच गई, लेकिन वह लोन नहीं लौटा रहे थे। इसी वजह से हिरे के विरुद्ध अप्रैल महीने में मालेगांव के रमजानपुरा पुलिस स्टेशन में बकाया लोन का भुगतान न करने, बैंक को गुमराह कर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था।

न्यायालय से नहीं मिली थी राहत
इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अद्वय हिरे ने बाम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने हिरे को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया और हिरे की याचिका खारिज कर दी थी। तब से अद्वय हिरे फरार चल रहे थे। नासिक ग्रामीण पुलिस  को हिरे के भोपाल में छिपे होने की गोपनीय जानकारी मिली थी। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने 15 नवंबर को तड़के हिरे को गिरफ्तार कर लिया है।

लोक निर्माण मंत्री दादा भुसे के कट्टर विरोधी
अद्वय हिरे लोक निर्माण मंत्री दादा भुसे के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। इसलिए अद्वय हिरे ने मीडिया को बताया कि मंत्री दादा भुसे के दबाव की वजह से उन पर जबरन मामला दर्ज करवाया गया है।

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