Delhi Excise Scam: मिलेगी राहत या बढ़ेगी हिरासत, संजय सिंह की जमानत याचिका पर इस तिथि होगी सर्वोच्च सुनवाई

दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 19 मार्च तक बढ़ी है।

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दिल्ली आबकारी घोटाला मामले (Delhi Excise Scam Case) में गिरफ्तार (Arrested) आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह (Sanjay Singh) की जमानत याचिका (Bail Plea) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 19 मार्च को सुनवाई करेगा। ईडी की ओर से मंगलवार (12 मार्च) को पेश वकील ने जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच को सूचित किया कि वो जमानत याचिका पर आज जवाब दाखिल करेगी। उसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 19 मार्च को करने का आदेश दिया।

26 फरवरी को कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के साथ ही टैग करने का आदेश दिया। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है। सात फरवरी को हाई कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि संजय सिंह के पास जांच से जुड़े कुछ गोपनीय दस्तावेज हैं जो कि सार्वजनिक नहीं हैं। चार अक्टूबर 2023 को छापे के दौरान संजय सिंह के आवास से कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जो ईडी के दफ्तर से फोटो खींचे गए थे। ये फोटो गैरकानूनी तरीके से खींचे गए थे। संजय सिंह इस मामले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह दोषी!
हाई कोर्ट ने 8 जनवरी को ईडी को नोटिस जारी किया था। संजय सिंह ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज की थी और कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लांड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं उससे कोर्ट को ये मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह मनी लांड्रिंग के दोषी हैं। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।

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