Uttar Pradesh: कभी भी गिरफ्तार हो सकता है माफिया डॉन मुख्तार का छोटा बेटा, जानिये क्या है मामला

उमर अंसारी पर यह मामला यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ में दर्ज हुआ था, जहां उस पर चुनाव बाद प्रशासन को ठीक करने की धमकी भरी चेतावनी देने का आरोप लगा था।

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Uttar Pradesh: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने आज माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (mafia don mukhtar ansari) के छोटे बेटे उमर अंसारी को बड़ा झटका देते हुए उसकी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज(Bail application rejected) कर दी। कोर्ट के इस आदेश से उमर अंसारी (Omar Ansari) की गिरफ्तारी से रोक हट गयी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला 30 नवंबर को सुरक्षित कर लिया था। पुलिस उसको अब कभी भी गिरफ्तार (arreste) कर सकती है। हालांकि अभी उमर अंसारी के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा हुआ है।

कोर्ट ने जमानत की दलीलों को नकारा
उमर अंसारी के वकील उपेंद्र कुमार उपाध्याय ने अदालत में जो यह दलील पेश की थी कि उमर अंसारी पर मुकदमा राजनीतिक कारणों से दर्ज कराया गया है। लेकिन कोर्ट ने अधिवक्ता उपेंद्र कुमार उपाध्याय की इन दलीलों को खारिज कर दिया है।

यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान का है मामला
उमर अंसारी पर यह मामला यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ में दर्ज हुआ था, जहां उस पर चुनाव बाद प्रशासन को ठीक करने की धमकी भरी चेतावनी देने का आरोप लगा था। उमर की इस धमकी भरी चेतावनी के खिलाफ मऊ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। उमर अंसारी तभी से लगातार फरार है। जबकि उसके भाई मऊ विधायक अब्बास अंसारी को इसी मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है।

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