अभिनेत्री जैकलीन की गिरफ्तारी इस तारीख तक नहीं

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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस को मिली अंतरिम जमानत की अवधि 10 नवंबर तक बढ़ा दी है। आज जैकलीन फर्नांडीस पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुईं और जमानत की मांग की। कोर्ट ने जैकलीन की जमानत याचिका पर ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

31 अगस्त को कोर्ट ने जैकलीन फर्नाडीस के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 17 अगस्त को ईडी ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था। ईडी ने पूरक चार्जशीट में जैकलीन को आरोपित बनाया है। ईडी अप्रैल में इस मामले में जैकलीन की सात करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुका है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक इस मामले के मुख्य आरोपित सुकेश चंद्रशेखर ने पांच करोड़ 71 लाख रुपए से ज्यादा के गिफ्ट दिए थे। सुकेश अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी के जरिए जैकलीन को गिफ्ट पहुंचाने का काम करता था। इन गिफ्टों में 52 लाख रुपए का घोड़ा और 9 लाख रुपए की एक पारसी बिल्ली भी शामिल है।

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ईडी के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन के लिए उपहार खरीदने के लिए उस अवैध धन का इस्तेमाल किया जो उसने शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह समेत दूसरे हाई-प्रोफाइल लोगों से धोखाधड़ी कर वसूला था। ईडी के मुताबिक इस पूरे अपराध के लिए सुकेश ने ढांचा तैयार किया और अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर पर मकोका लगाया है। सुकेश एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश के मामले में जेल में बंद था।

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