Supreme Court: संविधान से ‘समाजवाद’ और ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ, जानें न्यायालय ने क्या कहा

धयान देने वाली बात है कि प्रस्तावना में "समाजवाद" शब्द को 1976 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था।

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 25 नवंबर (सोमवार) को भारतीय संविधान (Indian Constitution) की प्रस्तावना (Preamble) से “समाजवाद” (Socialism) और “धर्मनिरपेक्षता” (Secularism) शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज (Petition Dismissed) कर दिया। यह याचिका पूर्व राज्यसभा सदस्य (Petition Former Rajya Sabha Member) सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy), अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय (Advocate Ashwini Upadhyay) और बलराम सिंह (Balram Singh) ने दायर की थी।

धयान देने वाली बात है कि प्रस्तावना में “समाजवाद” शब्द को 1976 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था।

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सिद्धांतों से संबंधित नीतियों
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने दोहराया है कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, जिसमें इसकी प्रस्तावना भी शामिल है। पीठ ने “समाजवाद” और “धर्मनिरपेक्षता” की व्याख्या को संबोधित किया, भारतीय संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता पर जोर दिया। इसने यह भी कहा कि इन सिद्धांतों से संबंधित नीतियों का निर्माण सरकार का विशेषाधिकार है।

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “समाजवाद” और “धर्मनिरपेक्षता” संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि इन शब्दों की व्याख्या अलग-अलग तरीकों से की जा सकती है, लेकिन इन्हें पश्चिमी व्याख्याओं के चश्मे से देखने के बजाय भारतीय संदर्भ में समझा जाना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। सीजेआई ने कहा, “दो अभिव्यक्तियाँ ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ 1976 में संशोधनों के माध्यम से बनाई गई थीं और यह तथ्य कि संविधान 1949 में अपनाया गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि पूर्वव्यापी तर्क स्वीकार किए जाते हैं तो वे सभी संशोधनों पर लागू होंगे।”

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प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ कैसे जोड़े गए?
1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पेश किए गए 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द डाले गए थे। संशोधन ने प्रस्तावना में भारत के वर्णन को “संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य” से बदलकर “संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य” कर दिया। स्वामी ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि प्रस्तावना को बदला, बदला या निरस्त नहीं किया जा सकता।

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संविधान में ‘समाजवादी’ का क्या अर्थ है?
प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ शब्द भारतीय राज्य की अपने नागरिकों के बीच सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसका तात्पर्य है कि सरकार आय, धन और अवसर में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगी और संसाधनों का उचित वितरण प्रदान करने की दिशा में काम करेगी। यह एक विचारधारा के रूप में समाजवाद के सख्त पालन का सुझाव नहीं देता है, बल्कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को इंगित करता है जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र सह-अस्तित्व में हैं।

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संविधान में ‘धर्मनिरपेक्ष’ का क्या अर्थ है?
‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द का अर्थ है कि भारत का कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है। भारतीय राज्य सभी धर्मों के साथ समान सम्मान से पेश आता है और किसी भी धर्म के साथ पक्षपात या भेदभाव नहीं करता है। यह सभी नागरिकों के लिए धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है और धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता के सिद्धांत को बढ़ावा देता है। भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का उद्देश्य सभी धार्मिक समुदायों और व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है, यह सुनिश्चित करना कि धर्म राज्य के हस्तक्षेप के बिना एक व्यक्तिगत मामला बना रहे।

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