Hotelier’s Murder: होटल व्यवसायी की हत्या में छोटा राजन दोषी करार, न्यायालय ने सुनाई ये सजा

4 मई 2001 को जया शेट्टी अपने होटल में थे, तभी दो अज्ञात हमलावरों ने घुसकर उन पर गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

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Hotelier’s Murder: पहले से ही आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा काट रहे अंडरवर्ल्ड सरगना छोटा राजन (Chota Rajan) को 30 मई (गुरुवार) को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) की एक विशेष अदालत ने 2001 में मुंबई के एक होटल व्यवसायी की हत्या में उसकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया।

अदालत ने पाया कि राजन ने चार अन्य लोगों के साथ मिलकर शहर के चार रेस्तरा की मालकिन जया शेट्टी की हत्या की साजिश रची थी, जिसमें ग्रांट रोड स्थित गोल्डन क्राउन भी शामिल है। राजन के तीन सह-आरोपियों- अजय मोहिते, प्रमोद धोंडे और राहुल पानसरे को विशेष अदालत ने पहले ही दोषी ठहराया था।

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70 मामलों में आरोपी राजन
4 मई 2001 को जया शेट्टी अपने होटल में थे, तभी दो अज्ञात हमलावरों ने घुसकर उन पर गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के कुछ ही मिनटों बाद, राजन के एक करीबी सहयोगी हेमंत पुजारी ने कथित तौर पर होटल को फोन किया और धमकी दी कि अगर रंगदारी नहीं दी गई तो वह परिवार को “खत्म” कर देगा। पुजारी इस मामले में वांछित संदिग्ध बना हुआ है। महाराष्ट्र में लगभग 70 मामलों में आरोपी राजन को 25 अक्टूबर 2015 को इंडोनेशिया के बाली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था और बाद में उसे भारत भेज दिया गया था। मई 2018 में, एक विशेष मकोका अदालत ने जून 2011 में पवई में हुई डे की हत्या में उनकी भूमिका के लिए राजन और आठ अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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सीबीआई को सौंप दिया
महाराष्ट्र सरकार ने राजन से जुड़े सभी मामलों को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया है। अपने निर्वासन के बाद से राजन को दिल्ली की उच्च सुरक्षा वाली तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। शेट्टी हत्याकांड में दोषसिद्धि भारत की वित्तीय राजधानी में संगठित अपराध के दूरगामी परिणामों और जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कानून प्रवर्तन द्वारा जारी प्रयासों की एक और याद दिलाती है।

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