हाई प्रोफाइल त्वचा विशेषज्ञ डॉ. रूबी टंडन के खिलाफ मामला दर्ज, जानें क्या है आरोप

बांद्रा पुलिस (Bandra Police) को एक अज्ञात व्यक्ति से लिखित शिकायत मिली थी, जिसमें कहा गया था कि डॉ. टंडन की डिग्री फर्जी है और इसकी जांच की जानी चाहिए। पुलिस ने यह पत्र खार के एच/वेस्ट वार्ड के नगर चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपक चव्हाण को भेजा।

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बांद्रा के एक हाई-प्रोफाइल त्वचा विशेषज्ञ, डॉ. रूबी टंडन (Dr. Ruby Tandon) के खिलाफ मामला दर्ज होने की जानकारी आ रही है। डॉ. टंडन का शिफा वेलनेस क्लीनिक (Shifa Wellness Clinic) 198, लिंकिंग रोड, बांद्रा पश्चिम में स्थित। डॉ. रूबी टंडन अभिनेता अमित टंडन की पत्नी हैं। कई मशहूर हस्तियां उनके पास त्वचा उपचार के लिए आती हैं।

महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत नहीं थी डॉ. टंडन
बांद्रा पुलिस (Bandra Police) को एक अज्ञात व्यक्ति से लिखित शिकायत मिली थी, जिसमें कहा गया था कि डॉ. टंडन की डिग्री फर्जी है और इसकी जांच की जानी चाहिए। पुलिस ने यह पत्र खार के एच/वेस्ट वार्ड के नगर चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपक चव्हाण को भेजा था। इसके बाद डॉ. चव्हाण और उनकी टीम ने महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (Maharashtra Medical Council)  से संपर्क किया। नगर निगम की जांच में पता चला कि डॉ. टंडन महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के साथ पंजीकृत नहीं थी।

प्रमाण पत्रों में अलग-अलग नाम
पुलिस ने इसकी जानकारी नगर पालिका के एच वेस्ट डिवीजन के स्वास्थ्य अधिकारी को दी। नगर निगम की जांच में पता चला कि डॉ. टंडन मुंबई में महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत नहीं थी। बांद्रा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर प्रदीप केरकर के नेतृत्व में पुलिस और नगर निगम की एक संयुक्त टीम क्लीनिक में गई और डॉ. टंडन और उनके पति से पूछताछ की। जब उनसे अपना डिग्री प्रमाणपत्र दिखाने के लिए कहा गया, तो डॉ. टंडन ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का पंजीकरण प्रमाणपत्र और मेडिकल काउंसिल लाइसेंस का एक रंगीन प्रिंटआउट दिखाया। इन प्रमाणपत्रों पर डॉ. रूपिंदर धालीवाल और रूपिंदर टंडन जगत धालीवाल के नाम थे।

नगर चिकित्सा अधिकारी ने दर्ज कराया मामला
जब पुलिस ने प्रमाणपत्रों पर अलग-अलग नामों के बारे में पूछताछ की, तो डॉ. टंडन ने स्पष्ट किया कि शादी से पहले उनका उपनाम धालीवाल था। प्रमाणपत्र जारी करने वाली संस्था की वेबसाइट पर प्रमाणपत्रों की जांच करने के बाद, नगर निगम के अधिकारियों को कोई मिलान रिकॉर्ड नहीं मिला। इसके बाद डॉ. चव्हाण ने बाकायदा बांद्रा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। धारा 419, 420, 465,467,468,471 और महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट 1961 की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और डॉ. रूबी टंडन को तलब किया गया है।

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