नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से देश में स्थिति बिगड़ी हुई है। प्रशासन के असंख्य प्रयत्नों के बाद भी संसाधन कम पड़ रहे हैं। इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी किये हैं।
ये हैं नए दिशानिर्देश
- हल्के या बगैर लक्षण के मरीज घर पर रहकर अपना इलाज करा सकेंगे, उन्हें होम आइसोलेशन में रहना होगा और इसके लिए डॉक्टर की अनुमति लेनी होगी। संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों को भी रहना होगा क्वारंटीन
- एचआईवी, कैंसर और ट्रांसप्लांट कराए हुए लोगों को होम आइसोलेशन के लिए लेनी होगी डॉक्टर से अनुमति
- 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को भी होम आइसोलेशन के लिए डॉक्टर की सलाह आवश्यक, उसकी देखभाल करनेवालों को भी डॉक्टर की सलाह पर हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन प्रोफिलैक्सी की डोज लेना होगा
- होम आइसोलेशन में रहनेवाले संक्रमितों को क्रॉस वेंटिलेशन वाले कमरे में रहना होगा, खिड़की खोलकर रखना होगा, ट्रिपल मास्क अनिवार्य, 8 घंटे में मास्क बदलना अनिवार्य
- संक्रमित की देखरेख करनेवाले को कमरे में प्रवेश के पहले एन95 मास्क पहनना अनिवार्य, मास्क फेंकने के पहले उसे एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट से मास्क का निर्जंतुकिकरण अनिवार्य
- संक्रमित को होम आइसोलेशन में तरल पदार्थ का सेवन करना होगा, आराम की सलाह
- दिन में दो बार गुनगुने पानी से गरारा करना और भाप लेने की सलाह
- सांस लेने में दिक्कत होने या ऑक्सीजन सेचुरेशन स्तर 94 प्रतिशत के नीचे पहुंचने, सीने में दर्द और भ्रम की स्थिति होने पर डॉक्टर की लें सलाह
Revised guidelines for home isolation of mild/asymptomatic #COVID19 cases
✅Patients must isolate themselves from other household members
✅Follow respiratory etiquettes
✅Self-monitoring of health & blood oxygen#Unite2FightCorona
Details🔗https://t.co/MWCKhQOzvx pic.twitter.com/eACWNtbW3t
— PIB India (@PIB_India) April 29, 2021
राज्य और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्य
- राज्य और जिला प्रशासन को होम आइसोलेशन के प्रकरणों का निरिक्षण करना होगा
- संक्रमितों की स्वास्थ्य स्थिति जानने के लिए फील्ड स्टाफ या सर्विलांस टीम को निजी रूप से जाना होगा, इसके लिए कॉल सेंटर के माध्यम से भी प्रतिदिन की जानकारी रखनी होगी
- फील्ड स्टाफ संक्रमितों का मार्गदर्शन करेंगे
- होम आइसोलेशन में रहनेवाले संक्रमितों की जानकारी कोविड 19 पोर्टल और जिला अधिकारी को देनी होगी
- होम आइसोलेशन का उल्लंघन या इलाज की आवश्यकता होने पर भर्ती करने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए
- सभी परिवारजनों या नजदीकी संपर्क के लोगों की प्रोटोकॉल के अनुसार मॉनिटरिंग और टेस्ट अनिवार्य