विश्व धरोहर ताज महल को आगरा नगर निगम ने 1.40 लाख रुपए का संपत्ति कर और एक करोड़ से अधिक रुपए का जल कर नोटिस भेजा है। आगरा नगर निगम ने ताज महल के लिए भेजे बकाया नोटिस में कहा है कि 15 दिन में टैक्स जमा नहीं किया गया तो ताज महल को कुर्क कर लिया जाएगा।
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पहली बार मिला नोटिस
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीक्षण पुरातत्वविद राजकुमार पटेल ने बताया कि सन 1920 से ताज महल एक संरक्षित स्मारक है। नियमों के अनुसार इससे पहले ताज महल को कभी किसी कर के भुगतान को लेकर कोई नोटिस नहीं मिला है। लेकिन अचानक जल कर और संपत्ति कर के लिए एक नोटिस जारी किया गया है। संपत्ति कर लगभग 1.40 लाख रुपए है और जल कर लगभग एक करोड़ रुपए है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि स्मारकों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होता है। हम पानी का टैक्स भरने के लिए भी जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि इसका कोई व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं है।
Join Our WhatsApp CommunityUttar Pradesh | A notice for water tax and one for property tax has been issued. The property tax is around Rs 1.40 Lakhs and the water tax is around Rs 1 Crore: ASI's Superintending Archaeologist (Agra circle) Raj Kumar Patel to ANI on tax notices for Taj Mahal pic.twitter.com/wuIhVxTXkR
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 20, 2022