ताज महल को नोटिस, जानें कितना कर है बकाया

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीक्षण पुरातत्वविद राजकुमार पटेल ने कहा कि स्मारकों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होता है। हम पानी का टैक्स भरने के लिए भी जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि इसका कोई व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं है।

172

विश्व धरोहर ताज महल को आगरा नगर निगम ने 1.40 लाख रुपए का संपत्ति कर और एक करोड़ से अधिक रुपए का जल कर नोटिस भेजा है। आगरा नगर निगम ने ताज महल के लिए भेजे बकाया नोटिस में कहा है कि 15 दिन में टैक्स जमा नहीं किया गया तो ताज महल को कुर्क कर लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, इस संगठन से जुड़े तीन आतंकी ढेर

पहली बार मिला नोटिस
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीक्षण पुरातत्वविद राजकुमार पटेल ने बताया कि सन 1920 से ताज महल एक संरक्षित स्मारक है। नियमों के अनुसार इससे पहले ताज महल को कभी किसी कर के भुगतान को लेकर कोई नोटिस नहीं मिला है। लेकिन अचानक जल कर और संपत्ति कर के लिए एक नोटिस जारी किया गया है। संपत्ति कर लगभग 1.40 लाख रुपए है और जल कर लगभग एक करोड़ रुपए है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि स्मारकों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होता है। हम पानी का टैक्स भरने के लिए भी जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि इसका कोई व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं है।

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.