कोरोना एलर्ट: विदेश से भारत आ रहे हैं, जान लें ये नियम

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विदेश से आनेवाले यात्रियों के लिए भारत सरकार ने कोविड-19 दिशानिर्दशों में परिवर्तन किया है। उनके लिए अब 7 दिनों का विलगीकरण (क्वारंटाइन) अनिवार्य कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का हवाई अड्डे पर आगमन होते ही उन्हें कोविड-19 परीक्षण कराना होगा। देश में तीव्र गति से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। इटली से आनेवाले विमान में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि भारत में प्रवेश करनेवाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को देश में आने पर अनिवार्य रूप से 7 दिनों तक विलगीकरण में रहना होगा।

ये है नया दिशानिर्देश 

  • हवाई अड्डों पर आगमन पर सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य
  • स्क्रीनिंग में लक्षण पाए जानेवाले यात्रियों को किया जाएगा आइसोलेट स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार ऐसे यात्रियों को चिकित्सा सुविधा में ले जाया जाएगा।
  • पॉजिटिव रिपोर्ट वालों के संपर्कों की पहचान (कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग) की जाएगी
  • ऐसे यात्रियों का निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार प्रबंधन होगा
  • जोखिम वाले निर्दिष्ट देशों के सभी यात्रियों का आगमन पर परीक्षण परीक्षण का खर्च यात्री द्वारा वहन की जाएगी
  • यात्री को कनेक्टिंग फ्लाइट छोड़ने या लेने से पहले परीक्षण परिणाम की करनी होगी प्रतीक्षा
  • परीक्षण रिपोर्ट निगेटिव रही तो उन्हें 7 दिनों के लिए रहना होगा होम आइसोलेशन में
  • ऐसे यात्रियों को 8 वें दिन फिर से करना होगा आरटी-पीसीआर
  • यात्रियों को 8वें दिन किए गए कोविड-19 के आरटी-पीसीआर परीक्षण के परिणाम एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की भी आवश्यकता होगी
  • इसकी निगरानी संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा होगी
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