साउथ अफ्रीका और यूरोपीय देशों में नए कोरोना वायरस ‘ओमिक्रॉन’ का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इस खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंत्रालय ने भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए नियम जारी किए हैं। ये नियम 1 दिसंबर से लागू हो गए हैं। इसके मुताबिक विदेशी यात्रियों को अपनी 14 दिन की यात्रा की जानकारी देनी होगी। यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट पोस्ट करना भी अनिवार्य होगा।
ये हैं नियम
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को टेस्ट, विदेशी यात्रियों के यात्रा इतिहास को रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय के नियमों के अनुसार, जोखिम वाले देशों के यात्रियों का हवाई अड्डे पर कोरोना टेस्ट किया जाएगा। यात्रियों को इस टेस्ट की रिपोर्ट आने तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें सात दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा। आठवें दिन उसका फिर टेस्ट कराया जाएगा। अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उसे सात दिन तक घर में या अन्य स्थान पर क्वारंटाइन रहना होगा। बिना जोखिम वाले देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर निकलने की अनुमति होगी। लेकिन उन्हें भी 14 दिन खुद का ध्यान रखना होगा।
ये भी पढ़ेंः साउथ अफ्रीका से दिल्ली होते हुए मुंबई लौटा युवक ओमिक्रोन संक्रमित है?
सूची में इन देशों के नाम
28 नवंबर को केंद्र ने कई देशों को जोखिम वाले देशों की सूची में रखा है। उनमें दक्षिण अफ्रीका, चीन, बोत्सवाना, यूके, ब्राजील, इजरायल, बांग्लादेश, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर और हांगकांग शामिल हैं।
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा शुरू करने पर पुनर्विचार
अंतरराष्ट्रीय यात्रा सेवा शुरू करने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाएगा, क्योंकि ओमिक्रोन का प्रसार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इसके लिए आपात बैठक बुलाई है। बैठक में 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने पर पुनर्विचार किया जाएगा।