बिहार में हैं, या जा रहे हैं? ये नियम तब अवश्य पढ़ें

कोरोना संसर्ग को देखते हुए बिहार राज्य प्रशासन ने दिशानिर्देशों में परिवर्तन किया है।

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बिहार में वर्तमान में जारी कोरोना कर्फ्यू छह फरवरी तक यथावत रहेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गुरुवार शाम आपदा प्रबंधन की बैठक में पुरानी गाइडलाइन को लागू करने का फैसला लिया गया है।

पटना में आपदा प्रबंधन की बैठक आज दूसरे दिन हुई। बैठक में यह फैसला किया गया कि बिहार में पुरानी गाइडलाइन लागू रहेगी। छह फरवरी तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी। शादी विवाह को लेकर पहले जो पाबंदियां लगी थी वही जारी रहेगी। शादी विवाह में अब भी 50 लोग ही शामिल होंगे। दुकान बंद करने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी शैक्षणिक संस्थान छह फरवरी तक बंद रहेंगे। 21 जनवरी तक जो पाबंदियां लागू की गयी थी वह अब छह फरवरी तक जारी रहेगी।

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पिछले पांच दिनों में कोरोना के आंकड़े में जो उतार चढ़ाव सामने आए हैं उसे देखते हुए आज हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में फैसला लिया गया है कि बिहार में पुरानी पाबंदियां लागू रहेगी।इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी है।

उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि “कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को छह फरवरी तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें एवं सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।”

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