दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई मामले में केंद्र को सर्वोच्च आदेश!

दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा है कि आप हमें कड़े फैसले लेने के लिए बेबस न करें। इसी के साथ न्यायालय ने दिल्ली को प्रति दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करने का निर्देश दिया।

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देश की राजधानी दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कड़ी नसीहत दी है। न्यायालय ने कहा है कि आप हमें कड़े फैसले लेने के लिए बेबस न करें। दिल्ली को प्रति दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर न्यायालयने यह बात कही है।

बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया था कि न्यायालय के आदेश के बाद भी केंद्र सरकार उसे प्रति दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजम सप्लाई नहीं कर रही है।

केंद्र को सर्वोच्च आदेश
सर्वोच्च नयायालय ने केंद्र को आदेश दिया कि उसे हर स्थिति में दिल्ली को प्रति दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करनी होगी। न्यायालय ने कहा कि उसे यह सप्लाई तब तक करनी होगी, जब तक कि आदेश की समीक्षा नहीं की जाती।

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सर्वोच्च टिप्पणी
सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से बेंच ने कहा कि हमें सख्त फैसले लेने के लिए मजबूर न करें। अपने अधिकारियों को आदेश दें कि वे हर दिन दिल्ली को 700 मीट्रिक टन आक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करें। अदालत ने कहा कि अगर कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है तो फिर सरकार को आगे आकर देश को बताना चाहिए कि किस तरह केंद्र सरकार की ओर से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है।

केजरीवाल ने कही थी ये बात
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 मई को कहा था,’अगर हमें ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई मिलती है तो फिर हम दिल्ली में 9,000 से 9,500 बेड की व्यवस्था कर पाएंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 700 मीट्रीक टन ऑक्सीजन की सप्लाई होने पर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की मौत नहीं होगी।’

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