West Bengal: शुभेंदु की सभा को मंजूरी नहीं मिलने पर कोर्ट ने दिखाई सख्ती, दी ये चेतावनी

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दुर्गा पूजा बीतने के बाद पश्चिम बंगाल में विजया सम्मेलन का रिवाज रहा है। 1 नवंबर को भाजपा ने इसके लिए बांकुड़ा के कोतुलपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन वहां शुभेंदु अधिकारी की सभा को अनुमति ही नहीं मिली। पुलिस की इस कारगुजारी के खिलाफ उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है।

कोर्ट ने दी चेतावनी
1 नवनंबर को दोपहर के समय न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आधे घंटे के भीतर अगर पुलिस शुभेंदु अधिकारी की सभा को अनुमति नहीं देती है तो बांकुड़ा पुलिस अधीक्षक को कोर्ट में हाजिरी देनी होगी। उन्होंने कहा कि एसपी को वर्चुअल जरिए से ही सही, लेकिन कोर्ट में हाजिर होकर बताना होगा कि आखिर विजया सम्मेलन के लिए किसी पार्टी को किसी क्षेत्र में सभा की अनुमति क्यों नहीं मिलेगी? उन्होंने कहा कि अगर पुलिस अधीक्षक हाजिर होकर जवाब देने में असफल रहेंगे अथवा शुभेंदु की सभा को अनुमति नहीं मिलेगी तो 10 लाख रुपये जुर्माना लगेगा।

टीएमसी भाजपा पर हमलावर
पिछले दिनों कोतुलपुर से भाजपा के विधायक हरकाली प्रतिहार ने अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में तृणमूल की सदस्यता ली है। उसके बाद से तृणमूल लगातार भाजपा के खिलाफ हमलावर है। इसी का जवाब देने के लिए भाजपा की ओर से कोतुलपुर में विजया सम्मेलन और सभा का आयोजन आज बुधवार को किया गया था। लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं दी जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में आवेदन करना पड़ा।

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